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पत्रकारों के स्वास्थ्य और एक्सीडेंट बीमा के लिए 20 सितंबर तक आवेदन: जर्नलिस्ट, फोटोजर्नलिस्ट, कैमरामैन को मिलेगा 10 लाख तक का लाभ, देखें पात्रता

MP Patrakar Svasthya Bima Yojana 2024: एमपी सरकार पत्रकारों को देगी 2 लाख से 4 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख से 10 लाख तक दुर्घटना बीमा भी शामिल

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Rohit Sahu
पत्रकारों के स्वास्थ्य और एक्सीडेंट बीमा के लिए 20 सितंबर तक आवेदन: जर्नलिस्ट, फोटोजर्नलिस्ट, कैमरामैन को मिलेगा 10 लाख तक का लाभ, देखें पात्रता

MP Patrakar Svasthya Bima Yojana 2024: मध्य प्रदेश के पत्रकारो के लिए प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की सुविधा दे रही है। इसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के पत्रकारों, कैमरामैन, और फोटो जर्नलिस्ट को मिलेगा। आवेदन मिलने के बाद कैटगरी के हिसाब से जनसंपर्क विभाग पत्रकारों का चयन करेगा। इस साल  स्वास्थ्य बीमा 4 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपये का होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का भी ऑप्शन होगा।

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— Jansampark MP (@JansamparkMP) September 4, 2024


परिवार के इन सदस्यों को कर सकेंगे शामिल

पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। पहले से बीमा का लाभ ले रहे पत्रकार 70 साल की उम्र के बाद भी योजना के पात्र होंगे। यह बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 साल तक के मीडियाकर्मी की वार्षिक बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 65 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों की बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इसमें परिवार के पति, पत्नी, बच्चों (अधिकतम 25 वर्ष तक के तीन अविवाहित) एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा।

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इन लोगों को मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो नई दिल्ली में मीडियाकर्मी हैं उन्हें लाभ मिलेगा। गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं जनसंपर्क संचालनालय/डीएव्हीपी में पंजीकृत वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। इसमें निर्धारित संख्या के अनुसार प्रथम प्राप्त 4/2 आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। आर.एन.आई. में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।

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पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को ई-कार्ड ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा। योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क की वेबसाइट www.mpinfo.org पर उपलब्ध है।

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