भोपाल।मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को संविधान के अनुसार चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव संविधान के खिलाफ है तो इसे रद्द किया जाए। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने सुनाव का फैसला पंचायत पर छोड़ दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई है।
बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है प्रदेश में अब संविधान के अनुसार चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि वर्ष 2019-20 में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है लेकिन इसके बाद भी सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी की। वहीं कांग्रेस ने अब आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की मांग उठाई है।
तीन चरणों में होंगे चुनाव
पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने है। पहले चरण के लिए 13 दिसंबर से नामांकन शुरू होंगे, वहीं पहले चरण के लिए मतदान 6 जनवरी 2022 को होंगे। दूसरे चरण के लिए 13 दिसंबर से नामांकमन शुरू होंगे जो 23 दिसंबर तक जारी रहेंगे। वहीं दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी को मतदान होंगे। तीसरे चरण के लिए 13 दिसंबर से नामांकमन शुरू होंगे और मतदान 16 फरवरी को होंगे। चुनाव के लिए 4 दिसंबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है।
पहले चरण में 9 जिले, दूसरे चरण में 7 जिले वहीं तीसरे चरण में 36 जिले शामिल है। इसके साथ ही पहले चरण में 85 जनपद पंचायत, दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायत और तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे।पहले चरण में हरदा, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर भोपाल जैसे जिलों को शामिल किया गया है। वहीं दूसरे में 7 बुरहानपुर, जबलपुर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर, देवास जैसे जिले शामिल है।
इतने केंद्रों में होगा मतदान
प्रदेश चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव कुल 71398 मतदान केंद्रों पर होगा। जिसके लिए 4 लाख 25 हजार मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। हर केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान कर्मी नियुक्त होंगे। वहीं चुनाव सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे। इसके साथ ही इस पंचायत चुनाव में 55 हजार ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।