Madhya Pradesh Gram Panchayat: अब नगरीय निकायों की तरह पंचायतों में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन चौथाई सहमति की आवश्यकता होगी। मंत्री प्रहलाद पटेल (Prahlad Singh Patel News) ने कहा कि यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा।
इसके अलावा, अब सरपंचों को 25 लाख रुपये तक के कार्य करने का अधिकार मिला है, जबकि पहले यह सीमा 15 लाख रुपए थी। मंत्री ने बताया कि अब ब्लॉक स्तर से ही स्वीकृति प्राप्त होगी।
बढ़ेगा सरपंचों का अधिकार
प्रदेश सरकार सरपंचों के अधिकार (Prahlad Singh Patel News) बढ़ाने जा रही है। अब वे 25 लाख तक के कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति दे सकेंगे।
पहले यह सीमा 15 लाख रुपए थी। इसके अलावा नगरीय निकायों के बाद अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बदले जाएंगे। इसके लिए 3 चौथाई बहुमत जरूरी होगा।
मंत्री ने दी जानकारी (Madhya Pradesh Gram Panchayat)
आपको बता दें कि इसके साथ ही अब अविश्वास प्रस्ताव (Madhya Pradesh Gram Panchayat) चुनाव से 3 साल पहले नहीं लाया जा सकेगा। हाल ही में, प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के लिए ये (MP News) नियम संशोधित किए थे।
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने शुक्रवार को मीडिया (Madhya Pradesh Gram Panchayat) से बातचीत के दौरान बताया कि शहरी निकायों की तर्ज पर विभाग को ऐसे प्रस्ताव मिले थे, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है।