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भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव MP Panchayat Election में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब कोई सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट का कहना है कि इस पर अध्यादेश समाप्त हो चुका है। चुनाव रद्द हो चुके हैं। अत: इस पर अब प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा दाखिल की गई याचिका भी निष्प्रभावी हो गई है। आपको बता दें आज की सुनवाई के पहले 17 जनवरी को होनी थी लेकिन इसे टाल कर 19 जनवरी कर दिया गया था। जिस पर आज सु​प्रीम कोर्ट ने अपना जबाव दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए है कि आगे चलकर जब भी स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उस पर चुनाव आयोग को आरक्षण देने से पहले कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करना होगा।
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