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अनुकंपा नियुक्ति: पंचायत राज संचालक ने पलटा पुराना आदेश, आरक्षित वर्ग के युवा को अनारक्षित पद पर दी जा रही थी नियुक्ति

MP compassionate appointment case: मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर पंचायत राज संचालक ने पूर्व डायरेक्टर का आदेश पलट दिया है। पूर्व संचालक द्वारा जारी किए गए नियमों को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के निर्देशों के विरुद्ध पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया है।

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Vikram Jain
अनुकंपा नियुक्ति: पंचायत राज संचालक ने पलटा पुराना आदेश, आरक्षित वर्ग के युवा को अनारक्षित पद पर दी जा रही थी नियुक्ति

हाइलाइट्स

  • अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर पुराना आदेश रद्द।
  • GAD के निर्देशों के विरुद्ध था पूर्व संचालक का आदेश।
  • आरक्षित वर्ग के युवा को अनारक्षित पद पर दी जा रही थी नियुक्ति।
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Compassionate Appointment: मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव के पद पर अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। पंचायत राज संचालनालय द्वारा 2023 में जारी निर्देशों को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के निर्देशों के खिलाफ मानते हुए अब निरस्त कर दिया गया है। यह मामला संवेदनशील बन गया है क्योंकि अब तक की गई कई नियुक्तियों पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं।

दरअसल, पूर्व पंचायत राज संचालक ने पंचायत सचिव के अनारक्षित पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आरक्षित वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति देने के निर्देश जारी कर दिए थे, जो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के खिलाफ थे।

दो साल पुराने निर्देश हुए निरस्त

पंचायत राज संचालनालय के संचालक छोटे सिंह ने सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि जीएडी द्वारा 29 सितंबर 2014 को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नियम जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि शासकीय विभाग में पांच साल में 30 प्रतिशत पद कम करने की योजना है। साथ ही योजना के तहत समाप्त पदों पर कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं की जा सकती। यह भी स्पष्ट किया गया है केवल रिक्त नियमित पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति की जा सकेगी और आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही संबंधित वर्ग के खाली पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

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GAD के विरुद्ध था पुराना आदेश

संचालक छोटे सिंह ने आदेश में कहा है कि तत्कालीन संचालक अमरपाल सिंह ने निर्देश में कहा था कि अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद पर आरक्षित वर्ग के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदक को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। इसके बाद अनुकंपा नियुक्ति के आवेदकों द्वारा अमरपाल सिंह द्वारा 9 फरवरी 2023 को जारी निर्देश के आधार पर अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद पर आरक्षित वर्ग के आवेदक को नियुक्ति देने की मांग की जा रही है।

अमरपाल सिंह द्वारा जारी किया गया निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 29 सितंबर 2014 को जारी निर्देशों के खिलाफ है। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग के 2014 के निर्देशों के आधार पर पूर्व संचालक पंचायत राज संचालनालय अमरपाल सिंह के निर्देश निरस्त कर दिया है।

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नियुक्त हो चुके लोगों पर सस्पेंस

अब तक जिन आवेदकों को अमरपाल सिंह के आदेश के आधार पर नियुक्ति दी जा चुकी है, उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। 22 मई को जारी नए आदेश में इस विषय पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। अधिकारी भी इस पर बोलने से बच रहे हैं।

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