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MP PANCHAYAT CHUNAW: OBC आरक्षित पदों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित, राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंचायत चुनाव MP PANCHAYAT CHUNAW पर ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच और पंच के पदों के निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को आयोग के इस कदम की वजह बताया जा रहा है।

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Bansal News
MP PANCHAYAT CHUNAW: OBC आरक्षित पदों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित, राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंचायत चुनाव MP PANCHAYAT CHUNAW पर ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच और पंच के पदों के निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को आयोग के इस कदम की वजह बताया जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आग से मत खेलिए, आपको स्थिति को समझना चाहिए, राजनीतिक दबाव के आधार पर फैसले मत लीजिए, चुनाव के लिए हर राज्य का अलग पैटर्न नहीं हो सकता, एक कानून है और उसी के परिपालन में सभी जगह चुनाव होंगे। कोर्ट की इसी फटकार का असर है कि ओबीसी पद के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है।

क्या है पंचायत चुनाव का भविष्य ?
ओबीसी पद के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित होने के बाद अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पंचायत चुनाव का भविष्य क्या होगा ? ऐसे में ये बात स्पष्ट करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है. सिर्फ ओबीसी आरक्षण पर स्टे लगाया है। ऐसे में अन्य आरक्षित पदों पर चुनाव प्रक्रिया क्या और कैसे होगी इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग जल्द कोई फैसला ले सकता है. प्रदेश में पंचायत में करीब 75000 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं।

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