भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय कर ली गई है,अगली सुनवाई 3 जनवरी को की जाएगी।
गृह मंत्री मिश्रा ने लगाए आरोप
राजनीति गलियारों में इस समय MP Panchayat Chunav एमपी चुनाव सुर्खियों में है। ओबीसी आरक्षण को लेकर आए दिन नई खबरें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में ओबीसी आरक्षण को लेकर नगरीक विकास एवं आवास मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया है। उनके अनुसार कांग्रेस ने पहले दिन से ही कोशिश की है कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत का आरक्षण नहीं मिले। इस मामले में कांग्रेस ने पांच बार उच्च न्यायालय और दो बार सर्वोच्च न्यायालय में रिट लगाई।
कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में यह रोक लगवाने के लिए अपने सांसद विवेक तनखा को भेजा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले को सुनने से इंकार करने पर विवेक तनखा ने महाराष्ट्र के गवली केस का जिक्र कर दिया। विवेक तनखा के तर्कों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगाई। इसी चलते प्रदेश में ओबीसी वर्ग कांग्रेस के पुतले जला रहा है।
बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे
आपको बता दें विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को सदन ने बड़ा फैसला ले लिया। जिसके अनुसार अब बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित हुआ। इस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई।