मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 (MP Panchayat Chunav) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) का रास्ता साफ कर दिया हैै। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव संपन्न कराने और 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवा, चुनाव आयोग 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी इसलिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है की मध्यप्रदेश में पंचायत के लिए चुनाव आयोग जून जुलाई में अधिसूचना जारी कर सकता है। पंचायतों चुनाव का परिसीमन किया जा चुका है। बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकतम 21 दिन का समय लग सकता है। पंचायत के परिसीमन के बाद 22985 पंचायत हुई है। जिसमें 2000 वार्ड को बढ़ाया गया है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 साल से पंचायत और नगर निकायों के चुनाव नही हुए है। जो कानून के शासन का उल्लंघन है।
सीएम शिवराज का बड़ा बयान
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिए गए पंचायत चुनाव के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार रिव्यू पिटिशन लगाएगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसको लेकर रिव्यू पिटिशन लगाई जाएगी।