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MP OBC Reservation
हाइलाइट्स
OBC आरक्षण केस में SC का सरकार को नोटिस
OBC को जनसंख्या अनुसार आरक्षण की मांग
87:13 फॉर्मूला से 1 लाख पद खाली
MP OBC Reservation Supreme Cour: ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Cour) ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
मामले में शुक्रवार,17 अक्टूबर को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा- जब अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा रहा है, तो ओबीसी वर्ग को ऐसा आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा ?
सरकार ने हलफनामे में कहा- OBC आबादी 51%
मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका में मप्र आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 4(2) को असंवैधानिक बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करती है। सीनियर वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने तर्क दिया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश में एससी वर्ग को 16%, एसटी वर्ग को 20%, जबकि ओबीसी वर्ग को केवल 27% आरक्षण दिया गया है।
सरकार के हलफनामे के अनुसार, राज्य में ओबीसी की आबादी 51% है। 2011 की जनगणना के अनुसार, एससी की आबादी 15.6%, एसटी की 21.01%, और ओबीसी की 50.01% है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब एससी-एसटी को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिला है, तो ओबीसी को इससे वंचित रखना समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन है।
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87:13 फॉर्मूला से 1 लाख पद खाली
मप्र सरकार ने 87:13 फॉर्मूला लागू किया है, जिसके कारण 1.04 लाख पद खाली हैं और 8 लाख उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी हुई है। ओबीसी आरक्षण 27% तय करने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का सर्वे अभी अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट अब उपलब्ध डेटा की वैधता पर विचार करेगी।
MP Kisan News: दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी,अब सोलर पंप के लिए 90% सब्सिडी सरकार देगी, सीएम का ऐलान
MP Kisan News: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम मोहन यादव ने सोलर पंप लगाने दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी है। जो पहले 60 प्रतिशत थी। अब किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सिर्फ 10 प्रतिशत राशि ही जेब से खर्च करनी होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
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