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Supreme Court MP OBC Case
हाइलाइट्स
- एससी में आज से होना थी नियमित सुनवाई
- एससी ने कहा अब देरी से बजना जरूरी है
- एचसी के निर्णय के बाद एससी करेगी सुनवाई
Madhya Pradesh OBC 27% Reservation Hearing Update: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर बुधवार, 8 अक्टूबर, 2025 से नियमित सुनवाई शुरू होना थी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यदि बार-बार समय मांगा जाएगा तो प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी, जिससे समस्याएं बढ़ेंगी। अदालत ने कहा कि अगला सप्ताह दीवाली की छुट्टियों का है, इसलिए देरी से बचना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है।
सॉलिसिटर ने कहा- विस्तृत सुनवाई की जरूरत
बुधवार को सुनवाई के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और स्पेशल काउंसिल शशांक रतनू राज्य सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित रहे। सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में कई तकनीकी पहलू हैं, जिनके कारण विस्तृत सुनवाई की जरूरत होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विवाद के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता भी तलाशा जा सकता है।
अदालत के संकेत मिल सकती है अंतरिम राहत
अदालत ने संकेत दिए कि छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश को भी अंतरिम राहत मिल सकती है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इस पर कोर्ट ने कहा कि कल यह तय किया जाएगा कि क्या अंतरिम राहत दी जाए या मामला सीधे हाईकोर्ट को सौंपा जाए। अब उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 को बड़ा फैसला आ सकता है।
कोर्ट ने कहा- गुरुवार को एससी लेगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि वे अगली सुनवाई में अपने तर्क प्रस्तुत करें, ताकि जल्द से जल्द कोई ठोस समाधान निकाला जा सके। यह आरक्षण से जुड़ा मामला है, जो राज्य विशेष से संबंधित है, इसलिए संभवतः इसे हाईकोर्ट के पास भेजना ही सबसे उचित कदम होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह कोशिश करेगी कि कल ही इस मामले का अंतिम निपटारा कर दिया जाए।
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