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MP OBC Reservation: 27% ओबीसी आरक्षण पर उपसचिव अजय कटसेरिया कोर्ट-सरकार में बनाएंगे तालमेल, 22 सितंबर से डे टू डे सुनवाई

MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामले में मंगलवार, 22 सितंबर, 2025 से डे टू डे सुनवाई शुरू होगी।

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sanjay warude
MP OBC Reservation

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MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामले में मंगलवार, 22 सितंबर, 2025 से डे टू डे सुनवाई शुरू होगी। इस केस में सरकार और कोर्ट के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए उपसचिव अजय कटसेरिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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कटसेरिया सरकारी वकील की सहायता के साथ-साथ मामले की रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। वह सरकार की तरफ से लिखित बयान, सभी जरूरी दस्तावेज समेत अन्य रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करेंगे। इसके अलावा, कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की जानकारी भी मध्यप्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे। कटसेरिया कोर्ट के आदेशों और मामले से संबंधित सभी फाइलों तथा दस्तावेजों को भी इकट्ठा करेंगे।

MP OBC Reservation Ajay Katseriya

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सरकार के फैसले पर कब लगी रोक ?

मार्च 2020 में हाई कोर्ट (high court) ने फैसले पर रोक लगाकर कहा कि कुल आरक्षण (Reservation) 50% की सीमा से अधिक नहीं हो सकता।

आगे कैसे मिली आरक्षण को मंजूरी ?

सितंबर 2021 को एमपी सरकार (MP government) ने नई गाइडलाइंस (guidelines) जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) ने 27% आरक्षण देने की अनुमति दी गई।

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किस कोर्ट ने होल्ड पर रखे पद ?

अगस्त 2023 में हाई कोर्ट (high court) ने विवाद को सुलझाने के लिए 87:13 फॉर्मूला लागू किया और 87% पदों पर भर्ती की गई, इसमें 13% पदों को होल्ड पर रखा।

कौनसी याचिकाएं की गई खारिज ?

28 जनवरी 2025 में हाई कोर्ट ((high court)) ने 87:13 फॉर्मूले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज करते हुए 27% ओबीसी आरक्षण (obc reservation) का रास्ता साफ किया।

एमपी सरकार ने क्या लिया एक्शन ?

13 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश सरकार (MP government) ने 27% ओबीसी आरक्षण (obc reservation) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन किया।

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आगे और पढ़े कब-कब सुनवाई ?

7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूथ फॉर इक्वलिटी (Youth for Equality) की याचिका पर कहा कि इस कानून में कोई अड़चन नहीं है।
22 अप्रैल 2025 में इस मामले से जुड़ी 52 याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ट्रांसफर कर दी गईं और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी को स्वीकार कर लिया।
25 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर विशेष सुनवाई की।
12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केस को टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड किया गया।
28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आरक्षक पर सहमति जताई।

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