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MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया

MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है।

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Rahul Garhwal
MP OBC Reservation 27 percent Supreme Court MP High Court decision

हाइलाइट्स

  • MP में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर रोक नहीं
  • सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया
  • सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
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MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 फीसदी OBC आरक्षण पर कोई रोक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

कमलनाथ सरकार ने 2019 में OBC वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। इसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

26 फरवरी को MP हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने SLP पर सुनवाई की। OBC महासभा की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर और एडवोकेट रामकरण ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा। 26 फरवरी 2025 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ और न्यायाधीश विवेक जैन की संयुक्त बेंच ने 27 प्रतिशत OBC आरक्षण के कानून का पालन करने का आदेश देते हुए कहा था कि 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। उस आदेश के खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट में 70 याचिकाएं

[caption id="attachment_791763" align="alignnone" width="970"]supreme court सुप्रीम कोर्ट[/caption]

OBC आरक्षण से जुड़ी 70 याचिका सुप्रीम कोर्ट में हैं। हाईकोर्ट ने मार्च 2019 में OBC के लिए बढ़ाए 13 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत बाद कई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई थी। इससे संबंधित याचिकाएं 2 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हुई थीं। इसके साथ ही MP सरकार ने OBC आरक्षण से जुड़ी करीब 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराई थीं। इन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है।

87:13 फीसदी के फॉर्मूले के बाद भर्तियों पर थी रोक

MP में हाईकोर्ट ने 87:13 फीसदी फॉर्मूले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भर्तियों पर रोक लग गई थी। भर्तियां नहीं होने से सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग पर दबाव था। 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने 87:13 फीसदी का फॉर्मूला बनाया था और MPPSC को इसके अनुसार रिजल्ट जारी करने का सुझाव दिया था।

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87:13 फीसदी फॉर्मूले को कोर्ट ने दिखाई थी हरी झंडी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 87:13 फीसदी फॉर्मूले को हरी झंडी दी थी। इसमें 13 प्रतिशत सीटें होल्ड की जाती हैं जो कमलनाथ सरकार ने OBC को देने की घोषणा की थी। ये सीटें उस समय तक होल्ड रखी जाएंगी जब तक कोर्ट OBC या अनारक्षित वर्ग के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है।

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