हाइलाइट्स
- 2019 में ओबीसी आरक्षण 27% तक बढ़ाने का निर्णय
- 2020 में एक याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
- एससी में 23 सितंबर को होगी अंतिम सुनवाई
MP OBC Reservation: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण (Reservation) दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 23 सितंबर को अंतिम सुनवाई होगी।
सरकारी नौकरी में 13% होल्ड पदों को लेकर राज्य सरकार (state government) को फटकारा। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि एमपी सरकार (MP government) सो रही है क्या ? पिछले 6 साल में क्या कदम उठाए हैं। इसके लिए केस को सुनवाई के लिए पहले नंबर पर रखा है।
मंगलवार, 12 अगस्त 2025 को याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi) और ओबीसी महासभा के वकील वरुण ठाकुर (OBC Mahasabha’s lawyer Varun Thakur) ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने इस केस को प्राथमिकता देते हुए टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड (Listed in top of the board) किया है।
सुनवाई के समय नहीं आते हैं वकील
कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि सरकार के जो प्रतिनिधि 27% आरक्षण देने का दावा करते हैं, उनके वकील सुनवाई के समय मौजूद नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि जब आदेश सुनाया जा रहा होता है, तब वकील आते हैं। यह याचिका MPPSC के उन चयनित अभ्यर्थियों ने लगाई है, जिन्हें ओबीसी आरक्षण विवाद के चलते नियुक्ति नहीं मिल पा रही है।
आरक्षण बढ़ाने पर कब लिया निर्णय ?
मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार (Kamalnath government) ने ओबीसी आरक्षण (obc reservation) को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया।
सरकार के फैसले पर कब लगी रोक ?
मार्च 2020 में हाई कोर्ट (high court) ने फैसले पर रोक लगाकर कहा कि कुल आरक्षण (Reservation) 50% की सीमा से अधिक नहीं हो सकता।
आगे कैसे मिली आरक्षण को मंजूरी ?
सितंबर 2021 को एमपी सरकार (MP government) ने नई गाइडलाइंस (guidelines) जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) ने 27% आरक्षण देने की अनुमति दी गई।
किस कोर्ट ने होल्ड पर रखे पद ?
अगस्त 2023 में हाई कोर्ट (high court) ने विवाद को सुलझाने के लिए 87:13 फॉर्मूला लागू किया और 87% पदों पर भर्ती की गई, इसमें 13% पदों को होल्ड पर रखा।
कौनसी याचिकाएं की गई खारिज ?
28 जनवरी 2025 में हाई कोर्ट ((high court)) ने 87:13 फॉर्मूले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज करते हुए 27% ओबीसी आरक्षण (obc reservation) का रास्ता साफ किया।
एमपी सरकार ने क्या लिया एक्शन ?
13 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश सरकार (MP government) ने 27% ओबीसी आरक्षण (obc reservation) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन किया।
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आरक्षण पर एससी कैसा रहा रूख ?
22 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) को निर्देश दिए कि वह ओबीसी आरक्षण (obc reservation) से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई न करें।
आगे और पढ़े कब-कब सुनवाई ?
7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूथ फॉर इक्वलिटी (Youth for Equality) की याचिका पर कहा कि इस कानून में कोई अड़चन नहीं है।
22 अप्रैल 2025 में इस मामले से जुड़ी 52 याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ट्रांसफर कर दी गईं और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी को स्वीकार कर लिया।
25 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर विशेष सुनवाई की।
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