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हाइलाइट्स
- 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर दिल्ली में बैठक।
- OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 से।
- आरक्षण को लेकर अदालत में प्रतिदिन होगी सुनवाई।
MP 27% OBC reservation Supreme Court Hearing: मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशन अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर दिल्ली में एक अहम कानूनी बैठक आयोजित हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. विल्सन और मध्यप्रदेश सरकार के विधि अधिकारी शामिल हुए। यह बैठक आगामी 24 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली सुनवाई को लेकर रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी। वर्तमान में ओबीसी वर्ग को 13% आरक्षण मिल रहा है, जबकि इसे बढ़ाकर 27% किए जाने की मांग पर अदालत में बहस होनी है।
27% OBC आरक्षण का मामला
दरअसल, मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग तेज हो गई है। अब इसकी प्रक्रिया कानूनी दायरे में पहुंच गई है। फिलहाल राज्य में ओबीसी को 13% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव लाया गया है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
दिल्ली में बनी रणनीति
जानकारी के अनुसार सुनवाई से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने मध्यप्रदेश सरकार के विधि अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली दलीलों, तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई।
24 सितंबर से प्रतिदिन होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इस संवेदनशील मुद्दे पर 24 सितंबर 2025 से प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। यह मामला सामाजिक न्याय और समान अवसर के अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए कानूनी व राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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