हाइलाइट्स
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MP नर्सिंग कॉलेज घोटाला
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संचालकों को सुप्रीम कोर्ट का झटका
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HC के आदेश पर दखल देने से किया इंकार
MP Nursing Scam: मध्यप्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में कॉलेज संचालकों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। सूटेबल 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच में हाइकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों की याचिका खारिज कर दी है।
HC के आदेश पर दखल देने से किया इंकार
बता दें कि करीब 2 दर्जन कॉलेजों (MP Nursing Scam) की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने 169 सूटेबल पाए गए कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे। इसके साथ ही न्यायिक अधिकारी भी जांच में शामिल किए गए थे।
इसके बाद 30 मई की सुनवाई में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की तरफ से आवेदन पेश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि CBI की जांच में गड़बड़ी और रिश्वत का मामला सामने आने के बाद जो कॉलेज सूटेबल पाए गए थे उनकी जांच विवादित हो चुकी है।
दिए थे 169 कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश
इस पर हाईकोर्ट ने CBI द्वारा सूटेबल पाए गए 169 कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे।
इसके साथ ही संबंधित जिले के न्यायिक अधिकारी भी शामिल होने और वीडियोग्राफी करने के भी आदेश दिए थे। प्रायवेट नर्सिंग कालेजों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसी आदेश को चुनौती दी गई थी।
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