हाइलाइट्स
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काउंसिल ने की मान्यता निरस्त
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लिस्ट में हैं 31 जिलों के 66 कॉलेज
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घोटाले में लिप्त कॉलेजों पर अभी फैसला नहीं
MP Nursing Ghotala: मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले में सरकार ने दूसरी बार एक्शन लिया है। CBI की जांच में अनसूटेबल बताए गए 31 जिलों के 66 कॉलेजों को क्लोज डाउन करने के आदेश मध्यप्रदेश शासन ने दिए हैं
MP नर्सिंग घोटाला: CBI जांच में अनफिट मिले नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई: 66 कॉलेज को बंद करने के आदेश#MPNursingScam #CBI #NursingColleges
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बता दें कि इस मामले में सभई संबंधित जिला कलेक्टर को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तरुण कुमार पिथोड़े ने लिस्ट भेजकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
काउंसिल ने की मान्यता निरस्त
MP नर्सिंग (MP Nursing Ghotala) रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने इन सभी 66 कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी है। यह आदेश मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रिट पिटीशन 1080/2022 में 13 फरवरी 2024 को दिए गए फैसले के तारतम्य में दिए गए हैं।
ये लिखा है आयुक्त के आदेश में
मामले में आयुक्त पिथोड़े ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजा, जसमें काउंसिल और मप्र हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है।
जिले में स्थित संस्थाओं को इस प्रकार से क्लोज डाउन किया जाना है कि हाईकोर्ट के आदेश 11 मार्च 2024 के पालन में अनसूटेबल कॉलेज के छात्र परीक्षा में भी भागीदारी कर सकें।
लिस्ट में हैं 31 जिलों के 66 कॉलेज
मध्यप्रदेश शासन ने जो लिस्ट भेजी है, उसमें एमपी के 31 जिलों के 66 कॉलेज शामिल हैं। जिनमें सबसे ज्यादा कॉलेज बैतूल के 8 तो वहीं 6 भोपाल के और इंदौर के 5 कॉलेज हैं।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को ही पांचों कॉलेजों पर कार्रवाई करते हुए क्लोज डाउन किया है।
जिसमें अहिल्या नर्सिंग क़ॉलेज, वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज, ऋतुंजय स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगदगुरू दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग और राय एकेडमी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं।
इन कॉलेजों पर नहीं अभी फैसला नहीं
उधर, नर्सिंग घोटाले और रिश्वत कांड में उलझे हुए कॉलेजों को लेकर मध्यप्रदेश शासन से कोई आदेश नहीं हुए हैं।
यह वो कॉलेज हैं, जो CBI की जांच में सूटेबल बताए गए थे। इस रिश्वत कांड में इंदौर के 3 कॉलेज सहित कई कॉलेज शामिल है।
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