Advertisment

एमपी के नर्सिंग कॉलेजों को ग्वालियर HC के बाद अब SC से भी लगा झटका

एमपी में नर्सिंग कॉलेजों को फिर बड़ा झटका लगा। ग्वालियर HC के बाद अब SC ने भी नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाओं पर लगी रोक को बरकरार रखा है।

author-image
Bansal News
एमपी के नर्सिंग कॉलेजों को ग्वालियर HC के बाद अब SC से भी लगा झटका

ग्वालियर। MP Nursing Colleges News  नर्सिंग कॉलेजों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाओं पर लगी रोक को बरकरार रखा है। नर्सिंग कॉलेजों की ओर से लगाई गई याचिका के लिए SC ने खारिज करते हुए ग्वालियर HC के आदेश को बपकरार रखा है।

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा

यहां बात दें कि MP में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं पर लगी रोक के लिए बरकरार रखा। MP Nursing Colleges News दरअसल, HC ने 364 कॉलेजों की CBI जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 2019 से 2021 बैच की परिक्षाओं पर भी रोक लगाई है। इस रोक के खिलाफ छात्रों के भविष्य को लेकर SC में याचिका दायर की गई थी।

यह भी पढ़ें- इंदौर पहुंचे “द केरला स्टोरी” के लेखक सूर्यपाल सिंह, कहा- ट्रेलर के बाद से मिल रही थीं धमकियां

हाईकोर्ट ग्वालियर के आदेश को सही माना

नर्सिंग कॉलेजों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को झटका देते हुए हाईकोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच के आदेश को सही माना गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नर्सिंग कॉलेजों के लिए राहत दिए जाने से साफ इनकार कर दिया है।

Advertisment

CBI जांच रोकने की भी मांग की थी

नर्सिंग कॉलेजों की ओर से परीक्षाओं पर लगी रोक के लिए हटाए जाने के साथ ही CBI जांच को भी रोकने की मांग करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दिए जाने की अपील की गई थी। MP Nursing Colleges News लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है।

यह भी पढ़ें- CG Maoist News: बंदूक की गोली के बाद “गोलियों” की कमी से थम रहीं नक्सलियों की सांसें

CBI की रिपोर्ट के आधार पर फैसला

यहां बता दें कि एमपी के ग्वालियर हाई कोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक को बरकरार रखने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही नर्सिंग कॉलेजों को लेकर सीबीआई CBI द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला सुनाया गया है। सीबीआई द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार 22 सरकारी कॉलेजों में 50 फीसदी कमियां पाई गई हैं।

Advertisment

बड़ा खुलासा हो सकता है

कोर्ट ने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं इस आदेश के बाद अब ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट्स की भी जानकारी मांगी गई है। MP Nursing Colleges News इस मामले में और अधिक बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कोर्ट ने 27 जुलाई को ये रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

यह भी पढ़ें- CG News: रेणु जोगी का हेल्थ बुलेटिन जारी, बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प

ग्वालियर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक

दरअसल, बीती 27 फरवरी को ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं बीएसपी नर्सिंग, बीएससी (Bsc) पोस्ट बेसिक, Msc पर रोक लगाई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी Medical University ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी, जिसको चैलेंज करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट Gwalior High Court में जनहित याचिका दायर हुई थी।

Advertisment

यह भी पढ़ें- MP सरकार देखेगी “द केरला स्टोरी”, सीएम शिवराज सिंह के साथ फिल्म देखेने पहुंचेंगे सभी मंत्री

supreme court High Court MP Gwalior nursing colleges
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें