MP Nursing college scam: एमपी के चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले में आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सीबीआई की जांच में अभी तक जिन कॉलेजों को क्लीन चिट दी गई थी. उन कॉलेजों की दोबार जांच होगी. इतना ही नहीं इस जांच टीम के साथ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे.
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) May 28, 2024
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी जांच
सीबीआई अधिकारियों के रिश्वत लेने के मामले का खुलासा होने के बाद से जांच प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे. इसी मामले में अब हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोबार जांच के आदेश दिए हैं. सीबीआई को दोबार जांच के आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि इस जांच प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी की जाए. इसके साथ ही जिले के न्यायायिक मजिस्ट्रेट भी सीबीआई के साथ जांच में उपस्थित रहेंगे. कॉलेजों के प्रिंसिपल, संचालक भी जांच के दौरान उपस्थित रहेंगे.
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने लगाई थी याचिका
मामले में याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने याचिका लगाई थी. जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आवेदन पेश करते हुए सूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच की मांग रखी. इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि क्लीन चिट वाले कॉलेजों की जांच दोबार होगी.
जांच के दायरे में आएंगे इतने कॉलेज
एमपी के 600 नर्सिंग कॉलेजों में से 308 की जांच रिपोर्ट सीबीआई ने दी थी. इस रिपोर्ट के अनुसार, 308 नर्सिंग कॉलेज में से 169 फिट पाए गए थे, जिन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी. वहीं 66 अनफिट कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है. अब कोर्ट के आदेश पर 169 फिट कॉलेजों की दोबारा जांच की जाएगी.
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बता दें सीबीआई की तरफ जांच के बाद कई नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी गई थी. इसी बीच नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच करने वाले सीबीआई के अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए. जिसके बाद पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठने शुरू हो गए. इसी के बाद अब हाईकोर्ट में दोबार जांच के लिए आवेदन दिया गया. मामले में अब कोर्ट ने क्लीन चिट वाले कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दे दिए हैं.