Madhya Pradesh Jabalpur High Court Paramedical Colleges Recognition Case Update: मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में अब प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर लगी जनहित याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। इसमें पैरामेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार और चेयरमैन पक्षकार होंगे।
शुक्रवार, 11 जुलाई को इसकी जनहित याचिका को हाइकोर्ट ने सेपरेट रूप से दर्ज कर लिया है, लेकिन इसकी सुनवाई एमपी के नर्सिंग कॉलेजों के मामले के साथ करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई की तारीख 16 जुलाई दी है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की बेंच ने यह आदेश दिए हैं।
नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा
दरअसल, लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर साल 2022 में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर सवाल उठाए गए। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई से जांच कराई। इसमें नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ।
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129 कॉलेजों में कमियां पाईं
सीबीआई की प्रारंभिक जांच में प्रदेश के 169 कॉलेज सूटेबल मिले। जबकि 65 कॉलेज अनसूटेबल और 74 कॉलेज की भारी कमियां पाई गई थीं। सीबीआई की दूसरी जांच में 129 कॉलेज में कमियां पाई गई थीं। जिसके बाद पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर भी सवाल उठाए गए।
इन कॉलेजों की मान्यता भी फर्जी !
हाईकोर्ट में लंबित नर्सिंग कॉलेज घोटाले में एक जनहित याचिका पैरामेडिकल कॉलेजों की लगाई गई। जिसमें आरोप है कि नर्सिंग कॉलेजों की तरह प्रदेश में संचालित पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता भी नियम ताक पर रखकर दी गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में पैरामेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार और चेयरमैन को पक्षकार बनाने की अनुमति दी हैं।
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