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MP Nursing College Case
हाइलाइट्स
- मान्यता के लिए फर्जी-अधूरे दस्तावेज लगाने का आरोप
- तीन साल से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर उठ रहे सवाल
- एनएसयूआई निजी नर्सिंग कॉलेजों की मांड पर अड़ी
MP Nursing College Recognition Case: मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिए जाने से जुड़े ऑनलाइन आवेदनों में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं की जांच अब भोपाल क्राइम ब्रांच करेगी। यह कार्रवाई एनएसयूआई (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) की शिकायत के आधार पर शुरू की गई है।
राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय ने एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार द्वारा डाक से भेजी गई शिकायत को गंभीरता से लिया है। शिकायत में नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के पोर्टल पर नर्सिंग कॉलेजों के आवेदनों में गंभीर गड़बड़ियों और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग का आरोप लगाया गया था।
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सायबर अपराध की श्रेणी में मामला दर्ज
शिकायत में अधिकारियों और कॉलेज संचालकों की मिलीभगत का आरोप है। जिसपर भोपाल के राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले को साइबर अपराध की श्रेणी में दर्ज किया है और इसकी जांच की जिम्मेदारी भोपाल क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त को सौंप दी है।
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फर्जी और अधूरे दस्तावेज से ली अवैध मान्यता
एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने आरोप लगाया है कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि शिक्षा माफिया, नर्सेस काउंसिल के अधिकारियों और एमपी ऑनलाइन जैसी निजी सेवा प्रदाता कंपनी के बीच संगठित साइबर अपराध है। उनके अनुसार, कई कॉलेजों ने फर्जी दस्तावेजों और अपूर्ण जानकारी के बावजूद अवैध तरीके से मान्यता हासिल कर ली है, जो नियमों का खुला उल्लंघन है।
प्रशासनिक तंत्र की साख पर गंभीर प्रश्नचिह्न
रवि परमार ने कहा हैं कि एमपी ऑनलाइन और नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की मिलीभगत से गलत मान्यता पाने वाले कॉलेजों का खामियाजा भविष्य में प्रदेश और देश के लाखों नर्सिंग छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ेगा। यह घटना शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और राज्य के प्रशासनिक तंत्र की साख पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।
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