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MP Nursing Colleges Verification: एमपी में नर्सिंग कॉलेजों की होगी सख्त जांच, 30 जून तक फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य

मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी नर्सिंग कॉलेजों के फिजिकल सत्यापन के आदेश दिए हैं। यह सत्यापन 30 जून 2025 तक पूरा करना अनिवार्य होगा। जांच में सीबीआई जांच फेल सहित अपात्र कॉलेज भी शामिल होंगे।

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Bansal news
MP Nursing Colleges Verification: एमपी में नर्सिंग कॉलेजों की होगी सख्त जांच, 30 जून तक फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य

हाइलाइट्स

  • एमपी में नर्सिंग कॉलेजों का फिजिकल सत्यापन अनिवार्य।
  • 30 जून तक संयुक्त निरीक्षण टीमें तैयार करेगी रिपोर्ट।
  • सीबीआई जांच में फेल सहित अपात्र कॉलेज रडार पर।
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MP Nursing Colleges Verification 2025: मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 30 जून 2025 तक सभी नए और संदिग्ध नर्सिंग कॉलेजों का फिजिकल सत्यापन होगा। फर्जी कॉलेजों और CBI जांच में अपात्र पाए गए संस्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। निरीक्षण के लिए संयुक्त टीमों का गठन किया जाएगा, जो प्रत्येक संस्थान का मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

CBI जांच में फेल कॉलेज भी रडार पर

नर्सिंग शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों का फिजिकल सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यह कार्रवाई न केवल नई संस्थाओं के लिए है, बल्कि वे कॉलेज भी रडार पर हैं जो CBI या हाईकोर्ट की जांच में अपात्र या डिफिशिएंट पाए गए हैं।

नर्सिंग शिक्षा में पारदर्शिता के लिए बड़ा कदम

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नर्सिंग कॉलेजों का 30 जून 2025 तक फिजिकल सत्यापन पूरा करें। कलेक्टरों को पत्र लिखकर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन करने वाली नई नर्सिंग संस्थाओं, सीबीआई व उच्च न्यायालय द्वारा डिफिशिएंट (कमी वाली) व अन सूटेबल (अनुपयुक्त) पाई गई संस्थाओं, और सीबीआई जांच से बची हुई संस्थाओं का फिजिकल सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।

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क्यों जरूरी हुआ फिजिकल सत्यापन?

विभाग ने पत्र में बताया है कि पूर्व निरीक्षणों में कई कॉलेजों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे, और कई कॉलेज ऐसे स्थानों पर स्थित पाए गए जहां पहुंचना मुश्किल था। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में यह कार्रवाई की जा रही है। इन निरीक्षणों को समय-सीमा में पूरा करना अनिवार्य है।

गठित की जाएंगी संयुक्त निरीक्षण टीमें

हर जिले में एक संयुक्त समिति गठित होगी जिसमें SDM या तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी शामिल होंगे। ये टीमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार कॉलेजों का निरीक्षण करेंगी। यह टीम निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस बार निरीक्षण की प्रक्रिया को विश्वसनीय और न्यायसंगत बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

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ई-मेल भेजनी होगी निरीक्षण रिपोर्ट

सभी निरीक्षण रिपोर्ट ईमेल ([email protected]) के माध्यम से भेजनी होंगी। साथ ही प्रिंटेड प्रतियां भोपाल स्थित एमपी नर्सिंग काउंसिल में जमा की जाएंगी। सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं।

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