Advertisment

MP News: मध्यप्रदेश में 15 साल से पुरानी बसों के परमिट होंगे रद्द, इन बसों पर लागू होंगे नियम

author-image
Bansal News
MP News: मध्यप्रदेश में 15 साल से पुरानी बसों के परमिट होंगे रद्द, इन बसों पर लागू होंगे नियम

MP News: मध्यप्रदेश में प्रदूषण फैलानी वाली गाड़ियां चलाने वालो की अब खैर नहीं। मध्यप्रदेश में बसों की परमिट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में 15 साल से पुरानी बसों के परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है।

Advertisment

परिवहन विभाग के अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना के अनुसार, नए नियम 10 साल से पुरानी बसों को राज्य के शहरों के बीच चलाया जा सकेगा, जबकि 15 साल पुरानी बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर केवल शहर के अंदर चलाने की अनुमति होगी। बसों की आयु की गणना वाहन के निर्माण तिथि से की जाएगी। बता दें कि ये सारे नियम मध्य प्रदेश में पंजीकृत डीलक्स-एसी, एक्सप्रेस और सामान्य यात्री बसों पर लागू होंगे।

madhya pradesh topnews bhopal MP news madhya pradesh news Madhya Pradesh government bus Permits Madhya Pradesh Motor Vehicle Rules
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें