Advertisment

MP NEWS: बिना हेलमेट वाले सावधान, सरकार ने जारी किए निर्देश, जानें

author-image
Bansal news
MP NEWS: बिना हेलमेट वाले सावधान, सरकार ने जारी किए निर्देश, जानें

MP NEWS: मध्य प्रदेश सरकार ने बाइक चालको के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए है। गौरतलब है कि बाइक चलाते समय हेलमेट न पहनने वालो के खिलाफ पुलिस चालान काटने का काम करती है लेकिन अब चालान काटने को लेकर नए परिवर्तन कर दिए गए है। नए निर्देशो के मुताबिक, लोगों को पेट्रोल पंप से तेल लेने के लिए भी बाइक सवार का हेलमेट पहनना जरूरी है। वहीं बच्चों के अभिभावक हो या कर्मचारी सभी बाइक पर हेलमेट पहन कर ही स्कूल आ सकेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी बाइक पार्क करना चाहते और आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपकी गाड़ी पार्क करने नहीं दी जाएगा।

Advertisment

बता दें कि सरकार का यह नया आदेश 6 अक्टूहर से लागू हो जाएगा। यानि अगर आपको कही बाहर जाना हो तो बिना हेलमेट के न निकले अन्यथा बड़े चालान के भागी बनेंगे। खासकर 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पुलिस प्रशासन विशेष अभियान चलाने जा रहा है, जिसमें हेलमेट धारण न करने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

without helmet no petrol MP news helmet is cumpulsory helmet
Advertisment
चैनल से जुड़ें