हाइलाइट्स
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स्कूल शिक्षा विभाग ने छह महीने की आयु सीमा बढ़ा दी है
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उम्र संबंधी जारी नियम में संशोधन कर जारी किया गया है
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आयु सीमा एक अप्रैल 2024 के स्थान पर 31 जुलाई 2024 रहेगी
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए अधिकतम आयु का नियम बना दिया गया है. इसके तहत अब पहली कक्षा में आठ साल की उम्र तक ही प्रवेश हो सकेगा. यदि कोई छात्र 9 साल का होगा तो वह पहली कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाएगा. वहीं पहली कक्षा के लिए न्यूनतम आयु छह साल और अधिकतम साढ़े सात साल के नियम जारी किए थे. इस नियम का कई पेरेंट्स ने विरोध किया था. उनका कहना था कि आरटीई के नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छह महीने की छूट दी जाती है.
सरकार ने नियमों में किया संसोधन
शासन ने प्री-प्रायमरी कक्षाओं के लिए चार और पहली कक्षा के लिए छह महीने की आयु सीमा बढ़ा दी है. इस संबंध में शासन के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश के लिए उम्र संबंधी नियम में संशोधन के आदेश जारी कर दिए है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र संबंधी सीमा निर्धारित की गई है. इसके तहत बीते साल प्रवेश के लिए उम्र संबंधी सीमा का पालन कड़ाई से नहीं हो पा रहा था. इसे देखते हुए करीब पांच महीने पहले 28 फरवरी को स्कूल शिक्षा विभाग ने उम्र संबंधी नियम जारी किए थे.
इन कक्षाओं के लिए भी आयु सीमा बढ़ी
अप्रैल 2024 की स्थिति में नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु तीन साल और अधिकतम साढ़े चार साल, केजी वन के लिए चार साल और अधिकतम साढ़े साल केजी टू के लिए न्यूनतम आयु पांच साल और अधिकतम साढ़े छह साल तय किया गया था. जिसे बढ़ाने की मांग उठ रही थी. अब विभाग ने आदेश दिया है और उम्र 6 महीने बढ़ा दी.
पुराना आदेश हुआ संशोधित
विभाग का पुराना आदेश संशोधित हो गया है. विभाग ने बीते 28 फरवरी के जारी नियम में संशोधिन कर नया आदेश जारी किए है. अब पहली कक्षा में छह महीने व प्री-प्रायमरी कक्षाओं में चार महीने की छूट दी गई है. संशोधित आदेश में प्री-प्रायमरी कक्षाओं (नर्सरी, केजी वन, केजी टू) के लिए आयु सीमा अब एक अप्रैल 2024 के स्थान पर 31 जुलाई 2024 रहेगी, जबकि पहली कक्षा के लिए एक अप्रैल 2024 के स्थान पर आयु सीमा 30 सितंबर 2024 रहेगी.