भोपाल। मध्यप्रदेश में अब दुकानदारों को शराब खरीदने पर ग्राहकों को बिल (कैश मेमो) देना अनिवार्य होगा। अब दुकानदार को शराब बेचने पर कैश मेमो भी देना होगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। वहीं यह आदेश एक सितंबर से पूरे प्रदेशभर में लागू कर दिए जाएंग। जारी किए गए आदेश के मुताबिक 1 सितंबर से प्रदेशभर के सभी शराब दुकानदारों को भुगतान राशि के अनुसार ही ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य होगा। जानकारी के मुताबिक कई जिलों में दुकानदार शराब को तय कीमत से ज्यादा में बेच रहे हैं। जिसे देखते हुए आबकारी विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं।
प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य
जारी किए गए आदेश के मुताबिक लाइसेंस धारी शराब विक्रेताओं को कैश मेमो का प्रिंट करा कर उसका प्रमाणीकरण आबकारी कार्यालय में करवाना अनिवार्य होगा। जिसके बाद ही इस रसीद को उपयोग में लाया जा सकेगा। इसके साथ ही कार्बन कॉपी दुकानदार को शराब की ठेका अवधि समाप्त होने तक 31 मार्च 2022 तक रखना अनिवार्य है। जारी किए गए आदेश में सभी दुकानों पर पर अधिकृत अफसर के मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।
प्रमाण रहेगा उपलब्ध
आबकारी आयुक्त के इस आदेश के बाद दुकानदार तय दाम में शराब बेच सकेंगे वहीं ग्राहकों के पास भी शराब खरीदी का प्रमाण रहेगा। वहीं इस आदेश के लागू होने के बाद जहरीली शराब बेजने वालों पर भी रोक लगाई जा सकती है।