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अब दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नया नियम आज से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में लागू हो गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 300 रुपए का चालान किया जाएगा। इंदौर में पहले पेट्रोल के लिए हेलमेट जरूरी था, लेकिन बाद में आदेश निरस्त कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि हेलमेट पहनने से मौत का खतरा 70 प्रतिशत तक घटता है। बेंगलुरु में इस नियम से हादसों में कमी आई और चालान की संख्या भी लगभग आधी रह गई।
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