रिपोर्ट- कमलेश सारडा
Neemuch Obscene Dance: नीमच के सिंगोली में दशहरा उत्सव पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जमकर अश्लील डांस का आयोजन हुआ था। इस मामले में सिंगोली के प्रभारी सीएमओ को हटा दिया गया है। इसका आदेश जिला कलेक्टर ने जारी किया है। सिंगोली नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार डीकेन सीएमओ को दिया गया है। बता दें ऑर्केस्ट्रा में टिप-टिप बरसा पानी गाने पर डांसर के साथ बीजेपी पार्षद सुनील सोनी और कॉन्स्टेबल मदन शर्मा भी नाचे। एसपी ने वीडियो सामने आने के बाद कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया था। वहीं बीजेपी ने अब तक अपने पार्षद पर कोई एक्शन नहीं लिया है।
ये है पूरा मामला
नगर परिषद सिंगोली ने दशहरा उत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में रात 2 बजे के बाद महिला डांसर ने टिप-टिप बरसा पानी गाने पर अश्लील डांस किया। डांसर के ठुमके देखकर बीजेपी पार्षद सुनील सोनी और कॉन्स्टेबल मदन शर्मा भी स्टेज पर चढ़कर डांसर के ऊपर पानी उड़ेलने लगे। दोनों ने डांसर की जमकर हौसला-अफजाई की। बीजेपी पार्षद सुनील सोनी मेला समिति के उपाध्यक्ष भी हैं।
इन लोगों पर हुई कार्रवाई
प्रशासन ने भी बिना अनुमति के आयोजन करने पर आयोजन समिति पर कार्रवाई की गई। वही अब सिंगोली सीएमओ पर भी प्रशासन की गाज गिरी है, ओर सिंगोली नगर परिषद के सीएमओ पद से हटा कर फिर से मुलकाम पर भेज दिया है। हालांकि बीजेपी ने अपने पार्षद पर कोई कार्रवाई नहीं की न ही कोई चेतावनी दी गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में फूहड़ और अश्लील डांस होने के बाद भी बीजेपी और नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश चंद्र जैन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आयोजन समिति को एक औपचारिक नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। डांसर पर पानी उड़ेलने वाले पार्षद सुनील सोनी पर कोई एक्शन नहीं लिया है।
यह भी पढ़ें: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट: भोपाल-बैतूल नेशनल हाइवे-69 के निर्माण पर अदालत की रोक बरकरार, जानें NTCA ने क्या कहा
कार्यक्रम में ये लोग हुए थे शामिल
जब सांस्कृतिक में अश्लील डांस हो रहा था तो स्टेज के सामने अतिथि जावद जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण, सरवानिया महाराज नगर पंचायत अध्यक्ष शंभूलाल धाकड़, रतनगढ़ बीजेपी मंडल अध्यक्ष, राजकुमार मेहता, सिंगोली टीआई बीएल भाभर, प्रेस क्लब अध्यक्ष सुनील नागोरी, सिंगोली नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश चंद्र जैन, उपाध्यक्ष मोतीलाल धाकड़ और सिंगोली मंडल अध्यक्ष गोपाल धाकड़ भी शामिल हुए थे।
यह भी पढ़ें: FCI के कर्मचारी को 5 साल की सजा: CBI कोर्ट भोपाल ने 4.5 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?