जबलपुर। MP News: एमपी में PFI को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। mp breaking news जहां Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के महासचिव जमील शेख सहित 19 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें मंगलवार को जस्टिस डीके पालीवाल की सिंगल बेंच ने सभी आरोपियों की अर्जियों को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस डी के पालीवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के कारण जमानत देने से इनकार कर दिया।
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इन धाराओं में है मामला दर्ज — MP News:
आपको बता दें इन सभी 19 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 121 A (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 153B (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले दावे) और 120बी (आपराधिक साजिश) के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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क्या है सरकारी वकील की दलील MP News:
हाईकोर्ट का निर्णय सरकारी वकील की उस दलील पर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई PFI से जुड़े आवेदकों के विरुद्ध एसटीएफ व एटीएस ने जाँच के बाद पिछले वर्ष अपराध कायम किया था. इन सभी के विरुद्ध देशद्रोह सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता के मद्देनजर आवेदन निरस्त किए जाने योग्य हैं। आपको बता दें हाईकोर्ट में जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने जमानत अर्जियों का विरोध किया। ये दलीलें उनके द्वारा दी गई हैं।
आरोपियों की दलील — MP News:
आपको बता दें आवेदकों की ओर से दिल्ली से आए वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मुजीबुर्रहमान ने दलील दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों से आवश्यक पूछताछ रिमांड अवधि में की जा चुकी है। वे काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, इसलिए जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके विरोध में राज्य की ओर से साफ किया गया कि आवेदकों का जिस संगठन से नाता रहा है, वह देश के लिए खतरनाक पाए जाने के आधार पर प्रतिबंधित किया गया है।
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पिछले साल दर्ज हुआ था केस MP PFI News
अधिकारी ने कहा कि राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा पिछले साल दर्ज एक मामले के संबंध में 3 फरवरी को पीएफआई सदस्य वासीद खान की गिरफ्तारी की गई थी। अधिकारी ने कहा कि श्योपुर के रहने वाले वासीद खान (26) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 121ए (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 153बी (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले दावे) और 120बी (आपराधिक साजिश) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।