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MP News: पति ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ना का केस, इंदौर फैमली कोर्ट ने सुनाया फैसला, पत्नि देगी गुजारा भत्ता

MP News: आमतौर पत्नी पति से भरण-पोषण की मांग करती है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने जिसमें पति को पत्नी भरण-पोषण का पैसा देगी

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Rohit Sahu
MP News: पति ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ना का केस, इंदौर फैमली कोर्ट ने सुनाया फैसला, पत्नि देगी गुजारा भत्ता

    हाइलाइट्स

  • पत्नी देगी पति को भरण पोषण भत्ता 
  • हर महीन 5000 रुपए देगी पत्नि
  • पत्नी ने बनाया था शादी का दबाव
  • प्रताड़ना के कारण रुकी थी पति की पढ़ाई
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MP News: आमतौर पत्नी पति से भरण-पोषण की मांग करती है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने जिसमें पति को पत्नी भरण-पोषण का पैसा देगी। इंदौर की फैमिली कोर्ट ने ये फैसला दिया है। बुधवार को कोर्ट ने पत्नी को हर महीने पति को 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। 

दरअसल, अमन (23) और नंदिनी (22) दोनों  के बीच पहले दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। नदिंनी ने अमन के सामने प्रस्ताव रखा। लेकिन अमन शादी करना नहीं चाहता था। तो नंदिनी ने अमन को धमकाना शुरु कर दिया। इसके बाद अमन ने साल 2021 जुलाई में नंदिनी से शादी कर ली। दोनों इंदौर में ही किराए के कमरे में रहने लगे। लेकिन इस शादी से अमन के परिजन खुश नहीं थे। 

अमन ने बताया कि वह शादि के बाद नंदनी के साथ इस तरह रह रहा था जैसे वह बंधक हो। इसलिए अमन नंदिनी को छोड़कर चला गया। नंदिनी ने अमन के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहां अमन घर पहुंचा तो उसने परिवार वालों को पूरी बात बताई। इसके बाद अमन ने वकील के जरिए पुलिस को नंदिनी शिकायत की। इसके बाद अमन ने फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण का केस दायर किया। हालांकि कोर्ट ने नंदिनी ने कहा कि वह अमन के साथ रहना चाहती है।

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   नंदनी की कोर्ट में दलील

नंदिनी ने कोर्ट को बताया कि वह कोई काम नहीं करती है.ऐसे में उसके लिए हर महीने गुजारा भत्ता कैसे दे पाएगी. लेकिन नंदनी की दलील सबूतों के आभाव में खारिज हो गई. उसने कोर्ट में ये भी कहा कि उसका पति अमन कमाता है, मगर इस बात का भी सबूत उसके पास नहीं था, जिससे ये दलील भी खारिज हो गई. 

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   अमन ने कोर्ट में दी ये दलील

अमन ने कोर्ट में दलील दी कि ‘मैं 12वीं पास हूं, नंदिनी की वजह से मेरी पढ़ाई छूटी है. उसने मुझे प्रताड़ित किया है. नंदनी के साथ मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा अपहरण करके लाया गया हो. नंदिनी के माता-पिता भी मुझे परेशान करते थे. मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था मगर नंदिनी के दबाव के बाद पढ़ाई अधूरी छूट गई. 

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   कोर्ट ने अमन के पक्ष में सुनाया फैसला

नंदिनी ने अमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते समय पुलिस को बताया था कि वो ब्यूटी पार्लर चलाती है. इसी आधार पर नंदिनी का झूठ कोर्ट में बेनकाब हो गया. इसके बाद कोर्ट ने नंदनी से अमन को मासिक व्यय के रूप में गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाया. अब नंदनी को अपने पति को गुजारे भत्ते के रूप में हर महीने 5000 रुपए देने होंगे.

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