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MP News: सहारा में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा...शुरूआत में मिलेंगे इतने रुपये

सहारा में निवेशकों से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि फंड में 24 हजार करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं। शुरुआत में 5 हजार करोड़ मिलेंगे।

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Preeti Dwivedi
MP News: सहारा में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा...शुरूआत में मिलेंगे इतने रुपये

भोपाल। MP Sahara Refund Portal:  सहारा ग्रुप में निवेश करने के बाद यदि आपका भी इसमें पैसा फसा है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल बीते दिनों सहारा में निवेश करने वालों का पैसा वापस कराने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। इसे लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि फंड में 24 हजार करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं। शुरुआत में 5 हजार करोड़ की वापसी होगी।

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गृहमंत्री की निवेशकों से अपील

आपको बता दें पोर्टल लॉन्च होने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी निवेशकों से पोर्टल में सही जानकारी भरने की अपील की है। साथ उन्होंने कहा है कि वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। निवेदन है निवेशक डिटेल भरे पैसा वापस लें। SC की ओर से भी पैसा वापस करने का फैसला आया था। उन्होंने कहा कि फंड में 24 हजार करोड़ रुपये जमा है। शुरुआत में 5 हजार करोड़ की वापसी होगी।

अमित शाह ने लॉन्च किया था पोर्टल

आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को 45 दिनों में अपना पैसा वापस दावा करने में मदद करने के लिए ‘CRCS- Sahara Refund Portal’ लॉन्च किया था।

Sahara Refund Portal से किसको होगा फायदा?

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च के साथ शुरू हो गई है।” 29 मार्च को केंद्र ने कहा कि चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर पैसा लौटा दिया जाएगा।

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इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया।

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Sahara Refund Portal कितना पैसा करेगी?

सहकारिता मंत्रालय ने 17 जुलाई को एक बयान में कहा, “सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों/जमाकर्ताओं की उनकी वैध जमा राशि के भुगतान के लिए शिकायतों का समाधान करने के लिए, भारत की सहकारिता मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था।”

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सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा निर्देश दिया था कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए ‘सहारा-सेबी रिफंड खाते’ से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित किए जाएं।’

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Sahara Refund Portal पर कैसे करें दावा?

सहारा रिफंड पोर्टल को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) के माध्यम से सीधे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।

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सहारा समूह की सहकारी समितियों से संबंधित वास्तविक जमाकर्ता इस पोर्टल पर लॉग इन करके और ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरा करके अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और दावा प्रसंस्करण के लिए उनके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता हो।

सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी दावा आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापित करेगा।

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