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MP News: ग्वालियर कलेक्टर का तीन निजी स्कूलों पर बड़ा एक्शन, शिकायत सही पाने पर लगाया 2-2 लाख रुपए का जुर्माना

MP News: ग्वालियर के तीन निजी बड़े स्कूलों पर कलेक्टर ने दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन स्कूलों ने अनुमोदन बिना 10 फीसदी फीस बढ़ा दी

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aman sharma
MP News: ग्वालियर कलेक्टर का तीन निजी स्कूलों पर बड़ा एक्शन, शिकायत सही पाने पर लगाया 2-2 लाख रुपए का जुर्माना

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित तीन निजी स्कूलों (MP News) पर जिला कलेक्टर रुचिका चौहान की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला स्तकीय समिति से अनुमोदन लिए बिना ही सेन्ट जोसफ कान्वेंट स्कूल, कॉर्मल कॉन्वेंट हायर सेकंडरी स्कूल और रामश्री पीडी स्कूल पर लाखों का जुर्माना लगाया है। बुधवार को कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुए इन तीनों स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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10 प्रतिशत फीस वृद्धि पड़ा स्कूल को भारी

तीनों निजी स्कूलों ने जिला स्तरीय समिति (MP News) से अनुमोदन किए बिना ही 10 फीसदी फीस बढ़ा दी गई थी। इसको लेकर ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने बताया कि कलेक्टर के द्वारा इसको लेकर आदेश जारी किया गया था।

लेकिन इसके बावजूद स्कूल की तरफ से अभिभावकों (MP News) की फीस वापस लौटाई नहीं जा रही थी, जिसके बाद पिपरोली स्थित सेन्ट जोसफ कान्वेंट स्कूल, कॉर्मल कॉन्वेंट हायर सेकंडरी स्कूल फालका बाजार रामश्री पीडी स्कूल हरिशंकरपुरम पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के भी आदेश दिए हैं।

एक ही दुकान से कॉपी-किताब खरीदने का दबाव

शहर के इन तीनों निजी स्कूल (MP News) संचालकों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए बिना किसी की सहमति के फीस में बढ़ोतरी और अभिभावकों को कॉपी-किताब और युनीफॉर्म के लिए सिर्फ स्कूल से सांठगांठ वाली दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डाला जाता था, इसके बाद इसकी शिकायत कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के पास की गई थी।

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शिकायत सही होने पर तत्काल कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद इन तीनों स्कूलों (MP News) की जांच करवाई गई तो वह सही पाई गई। इसके बाग जिला प्रशासन की तरफ से कार्मेल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार को लगभग 9 लाख 9 हजार 600 रुपए को फीस वापस करनी है।

वहीं, सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल (MP News) पिपरोली स्कूल को 2 लाख 64 हजार 82 रुपए और रामश्री पीडी स्कूल हरिशंकरपुरम स्कूल को 3 लाख 47 हजार 553 रुपए फीस वापस करने के आदेश दिए थे, लेकिन 30 दिन बार भी इन तीनों स्कूलों की तरफ से फीस वापस नहीं की गई थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए जुर्माना लगाया गया था।

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