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MP News : एमपी में पेट लवर्स को बड़ा झटका! बदले नियम, मल निष्कासन सहित देनी होगी ये जानकारी, अब नहीं घुमा पाएंगे आवारा

MP News : एमपी में पेट लवर्स को बड़ा झटका! बदले नियम, मल निष्कासन सहित देनी होगी ये जानकारी, अब नहीं घुमा पाएंगे आवारा mp-news-big-shock-to-pet-lovers-in-mp-changed-rules-this-information-will-have-to-be-given-along-with-sewage-removal-now-vagabonds-will-not-be-able-to-roam-pds

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Preeti Dwivedi
MP News : एमपी में पेट लवर्स को बड़ा झटका! बदले नियम, मल निष्कासन सहित देनी होगी ये जानकारी, अब नहीं घुमा पाएंगे आवारा

भोपाल। MP News : अगर आप एमपी निवासी हैं और mp pet lovers news आपको पेट रखने का शौक हो तो आपको बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल अब एमपी mp में पेट पालने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। जहां अब पेट पालना एक तरफ तो महंगा होने जा रहा है साथ ही अब आपको इसे पालने पर विभाग में मांगी गई पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें गाय—बैल भी शामिल हैं। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

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क्या हैं नियम — MP News :
दरअसल आजकल कई बार ये MP News : चीज सामने आई है कि लोग कुत्तों को घरों में पालते तो हैं लेकिन इसके बाद होने वाली गंदगी बाहर करवाते हैं। जिससे कॉलोनियों में गंदगी भी फैसली हैं। साथ ही आजकल डॉग् बाइट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। जिसे देखते हुए एमपी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नियमों में बदलाव किया है। आपको बता दें नए नियम के अनुसार अब कुत्ता बिल्ली पालने पर आपको टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं इसमें गाय और बैल भी शामिल हैं। इन सबको पालने के लिए पैट लवर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें ये नियम प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पशुओं के लिए हैं।

किस जानवर के लिए कितना देना होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क — MP News :

  • डॉग-कैट के लिए 150 रू. में होेगा रजिस्ट्रेशन
  • गाय-बैल का रजिस्ट्रेशन 200 रुपये में होगा

रजिस्ट्रेशन में इन बातों की देनी होगी जानकारी — MP News :

  • पैट के खाने-पीने की जानकारी देनी होगी।
  • रजिस्ट्रेशन में मल निष्सकासन की जानकारी भी देनी होगी।
  • हर साल रजिस्ट्रेशन को रेन्यू करवाना पड़ेगा।
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मध्यप्रदेश में अब घर में डॉग Dog, बिल्ली Cat, गाय cow और बैल ox पालने पर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। आपको बता दें हर जानवर का अलग ब्रांडिंग कोड भी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मालिकों पर मोटा जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से नए नियम संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं एक से ज्यादा बार पालतू पशु के अवारा घूमते पकड़े जाने पर भी नियम बनाए गए हैं। इसे छुड़ाने के लिए मालिक को बांड भी भरना होगा। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

ये जानवर हैं शामिल — MP News :
आपको बता दें गाय-बैल पालने पर अब सालाना फीस लगेगी। साथ ही डाॅग-कैट, भेड़-बकरी, घोड़ा-ऊंट समेत अन्य पशु पालने पर भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए अलग-अलग शुल्क है। दरअसल ये नियम प्रदेश के नगरीय निकायों में लागू होगें। निकाय में पशु पालकों को हर पशु का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गाय-बैल का रजिस्ट्रेशन 200 रुपए में होगा। हर साल 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण होगा। वहीं डाॅग और कैट का रजिस्ट्रेशन 150 रुपए में होगा। इसके रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण करवाने पर 50 रुपए लगेगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका रजिस्ट्रीकरण mp breaking news  तथा आवारा पशुओं को नियमंत्रण नियम 2023 के तहत हर पशु की यूनिक आईडी जारी होगी। बता दें कि प्रदेश में 408 नगरीय निकाय हैं।

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