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MP News: NGT का बड़ा फैसला, अब एमपी में नहीं चलेंगे क्रूज और मोटर बोट, लगाई रोक

MP News: NGT का बड़ा फैसला, अब एमपी में नहीं चलेंगे क्रूज और मोटरबोट, आप बड़ा तालाब समेत सभी बांधों और नदियों में मोटर वोट नहीं चला पाएंगे।

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Preeti Dwivedi
MP News: NGT का बड़ा फैसला, अब एमपी में नहीं चलेंगे क्रूज और मोटर बोट, लगाई रोक

भोपाल। MP News:  मध्यप्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है जहां प्रदेश के सभी वेटलैंड में क्रूज और मोटर बोट पर रोक लगा दी है। इसमें क्रूज रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। यानि अब आप बड़ा तालाब समेत सभी बांधों और नदियों में मोटर वोट नहीं चला पाएंगे। इस पर एनजीटी NGT ने रोक लगा दी है।

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क्या होगा असर

एमपी में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भले ही सरकार ने क्रूज और मोटर वोट को बढ़ावा दिया हो। लेकिन इससे पर्यावरण को खतरा होता है इसलिए अब एनजीटी ने प्रदेश के सभी वेटलैंड में क्रूज और मोटर बोट पर रोक लगा दी है। आपको बता दें इसका सीधा असर क्रूज उद्योगों पर पड़ेगा। इस फैसले के असर से ये उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे।

इसलिए लिया गया फैसला

दरअसल मोटर बोट और क्रूज को चलाने के लिए डीजल इस्तेमाल होता है जो पर्यावरण के लिए खतरा बनता है। पानी में इस डीजल से अपशिष्ट पदार्थ निकलकर मिलता है। जो पानी को भी प्रदूषित करता है। यही कारण है कि एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी है।

केवल चलेंगी ये वोट

जानकारी के अनुसार फिलहाल इन वाटर वेटलैंड में केवल केवल फोर स्ट्रोक इंजन वाली बोट ही चलेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने इस पर रोक लगा दी है। NGT का कहना है, कि डीजल इंजन से उत्सर्जित सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को एसिडिक बना देता है। जो इंसानों और जलीय जीवों दोनों के लिए हानिकारक है। एनजीटी ने राज्य सरकार को 3 महीने में आदेश का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। हाथ व पांव की मदद से चलाई जाने वाली नावों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

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इस नियम के तहत चल रहा है क्रूज

वर्तमान में बड़ा तालाब में जो क्रूज चल रहा है, वो एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974, अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और वेटलैंड रुल्स 2016 का उल्लंघन है। प्रतिवदियों द्वारा इसमें पर्यावरणीय नियमों पालन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, इसीलिए इनके द्वारा भोज वेटलैंड सहित मप्र राज्य की सभी वाटर बाडी में मोटर बोट और क्रूज चलाना अवैध है। ऐसे में इन नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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