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MP News: अशोकनगर बीजेपी विधायक को बड़ा झटका, HC ने स्टे देने से किया इंकार

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Preeti Dwivedi
MP News: अशोकनगर बीजेपी विधायक को बड़ा झटका, HC ने स्टे देने से किया इंकार

अशोकनगर। MP News एमपी में बीजेपी विधायक BJP MLA को एक बड़ा झटका लगा है। mp breaking news जहां अशोकनगर ASHOKNAGAR से बीजेपी विधायक जसपाल सिंह जज्जी को फिर HC ने स्टे इंकार कर दिया है। जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। बीजेपी नेता लड्डू राम कोरी ने याचिका लगाई थी। आपको बता दें एमपी  MP में अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने आवेदन दिया था। आपको बता दें कोरी की याचिका पर स्टे देने का दिया था।

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क्या था मामला — MP News
आपको बता दें वर्ष 2018 में जज्जी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र Fack के आधार चुनाव लड़ने का आरोप लगा था। इस मामले में इन्हें दूसरे जगह से राहत मिली थी। हाई कोर्ट hight court  की जज सुनीता यादव judge sunita yadav ने इसे ठुकरा दिया। ऐसे में इस साल होने वाले चुनाव में उनकी मुश्किले बढ़ने वाली हैं। आगे देखना होगा इसे लेकर और क्या कानूनी कार्रवाई होती है। आपको बता दें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर Gwalior bench बैंच ने अशोकनगर के भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था। उन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल करने का आरोप था। साथ ही जज्जी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। जज्जी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया jyotiraditya sindhiya  का समर्थक माना जाता है।

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ये थे आरोप MP News
यह चुनाव याचिका 2018 के विधानसभा चुनाव में जज्जी से हारे भाजपा नेता लड्डूराम कोरी ने लगाई थी। जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोरी का आरोप था कि पंजाब में कीर जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है लेकिन मध्यप्रदेश में इस जाति को अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। भाजपा के विधायक जजपाल सिंह ने यही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उपचुनाव में भी लगाया था। चुनाव आयोग के अधिवक्ता संगम जैन ने लड्डूराम कोरी की याचिका के साथ जज्जी के जाति प्रमाण पत्रों को भी सुनवाई के दौरान संलग्न किया था।

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