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MP NEWS लापरवाही पर एक्शन, गुना में 5 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, अधिकारियों को नोटिस जारी

MP NEWS गुना में 5 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा अनूपपुर में ग्राम पंचायत सचिव और नरसिंहपुर में 125 लोगों पर करीब 6500 हजार का जुर्माना लगाया गया है। एक तरफ दमोह में सहायक ग्रेड-03, मुरैना में 13 अधिकारियों और सतना में 4 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है

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Bansal News
MP NEWS लापरवाही पर एक्शन, गुना में 5 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, अधिकारियों को नोटिस जारी

MP NEWS भोपाल। मध्य प्रदेश में शासकीय कामों में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई हो रही है। गुना में 5 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा अनूपपुर में ग्राम पंचायत सचिव और नरसिंहपुर में 125 लोगों पर करीब 6500 हजार का जुर्माना लगाया गया है। एक तरफ दमोह में सहायक ग्रेड-03, मुरैना में 13 अधिकारियों और सतना में 4 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुरैना में 6 अधिकारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

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13 अधिकारियों को जारी किए नोटिस

मुरैना कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि पिछले दिनों में महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन में कोई रूचि नहीं ली। इस पर कलेक्टर ने तत्काल 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं।कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने सोमवार को टीएल बैठक के दौरान 6 अधिकारियों द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रगति नहीं देने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस और वेतन काटने की कार्रवाई की है।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जौरा एसडीएम विनोद सिंह को कारण बताओ नोटिस और पहाडगढ़ नायब तहसीलदार हरिओम पचौरी का 10 दिन का वेतन काटने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। वहीं राजस्व पखवाड़ा में रिक्त भूमि के प्रकरणों में तहसीलदारों को समय पर सुझाव नहीं देने पर एजेन्सी केश्री रवि का दो दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये।

गुना में 5 मेडिकल स्‍टोर्स के लाइसेंस निलंबित

औषधि विक्रय संस्थानों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर गुना कलेक्टर श्रीफ्रेंक नोबल ए द्वारा जिले में संचालित पांच मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किये गये हैं। लाइसेंस आदेश प्राप्ति दिनांक से 07 दिवस के लिये शामिल है। निलंबन अवधि के दौरान संस्थान के संचालक दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेगें। औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि संस्थान से संचालन के दौरान औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन किया जाए।संस्थान का संचालन नियमानुसार ना पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

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