Advertisment

MP News : 40 लोगों को मिली सजा, यह है पूरा मामला

author-image
Bansal News
MP News : 40 लोगों को मिली सजा, यह है पूरा मामला

खंडवा। मध्य प्रदेश की एक अदालत ने साल 2014 में खंडवा जिले में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 40 लोगों को दोषी पाया है। अदालत ने इस मामले में पथराव में शामिल रहने वाले 40 लोगों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अभय दुबे ने जानकारी दी है कि तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 40 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307, 188, 148, 149, 127, 171 व 332 के तहत दोषी माना गया है। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 6,500 रुपए के जुर्माना लगाया है। मामले में कुल 47 आरोपी थे, जिनमें से दो को बरी कर दिया गया है, जबकि 1 आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। बाकी के आरोपी बाल अपचारी हैं।

Advertisment

दुबे ने जानकारी दी है कि 30 जुलाई 2014 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के इमलीपुरा क्षेत्र में सुशील कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। जगह-जगह पथराव की घटना होने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 लागू की थी। वहीं शहर में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। एक अगस्त 2014 को खंडवा के घासपुर इलाके में निषेधाज्ञा लागू करने की कोशिश कर रही पुलिस की टीम पर पत्थरों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया था। जिसमें कई लोग घायल हो गए थे।

News hindi news news today today news crime news latest news bhopal news MP news mpnews news hindi MP Live news top news news live MP news live world news State News MP BJP News local news mp top news speed news aaj ki news bhopalnews fast news mp news tv MP News: 40 people got punishment this is the whole matter
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें