हाइलाइट्स
- 6 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की तारीख
- 7 जुलाई से मूंग-उड़ का खरीदी
- उपज खरीदी 6 अगस्त तक चलेगी
Madhya Pradesh MSP Moong Urad Registration: न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर ग्रीष्मकालीन (Summer) मूंग (Moong) और उड़द (Urad) की फसलों ( Crops) की खरीदी के लिए 19 जून, गुरुवार यानी आज से रजिस्ट्रेशन (Registration) कर सकेंगे। मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) पंजीयन और खरीदी को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है।
मध्यप्रदेश सरकार Madhya Pradesh Government ने पंजीयन और उपार्जन की समय-सीमा तय की है। किसान 19 जून पंजीयन शुरू कर सकते हैं जो 6 जुलाई 2025 तक चलती रहेगी। किसान समग्र पोर्टल या नजदीकी कृषि उपज मंडियों में पंजीयन करा सकते हैं। केवल पंजीकृत किसान ही एमएसपी (MSP) योजना का लाभ उठा सकेंगे। पंजीयन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। दस्तावेज अधूरे होने पर पंजीयन नहीं होगा।
इन जिलों में होगी मूंग की खरीद
नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुर, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर, बालाघाट, सतना।
उड़द की खरीदी इन 10 जिलों में
जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, मंडला, उमरिया, सिवनी, बालाघाट। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीदी व्यवस्था के लिए मंडियों और खरीदी केंद्रों की तैयारी शुरू कर दी गई है। 7 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक उपार्जन खरीदी होगी।
21.47 लाख एमटी मूंग, उड़द उत्पादन
राज्य के 36 जिलों में मूंग की बुवाई होती है और इसका अनुमानित रकबा करीब 14.35 लाख हेक्टेयर है, जिससे 20.23 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना जताई गई है। वहीं, उड़द की खेती प्रदेश के 13 जिलों में होती है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.95 लाख हेक्टेयर है और उत्पादन 1.24 लाख मीट्रिक टन रहने की उम्मीद है।
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यह रहेगा एमएसपी
मूंग (ग्रीष्मकालीन): ₹8,682 प्रति क्विंटल
खरीदी जिले: 36 मूंग उत्पादक जिलों में
उड़द (ग्रीष्मकालीन): ₹7,400 प्रति क्विंटल
खरीदी जिले: 13 उड़द उत्पादक जिलों में
MSP पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर उपार्जित की जाने वाली मूंग एवं उड़द के लिए संबंधित किसानों को पंजीयन के लिए किसान की फसल का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर,
- आईएफएससी कोड (IFSC Code) सहित भूअधिकार ऋण पुस्तिका की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी।
- बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा का होना अनिवार्य है।
- सिकमी/बटाई काश्तकार को पंजीयन के लिए आवेदन के साथ सिकमी के अनुबंध की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगी।
- किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द की उपार्जित मात्रा के भुगतान के लिए कम्प्यूटराईज प्रिंटेड रसीद उपार्जन करने वाली संस्था द्वारा दी जाएगी। जिसमें किसान का नाम, बैंक खाता क्रमांक तथा भुगतान योग्य राशि का विवरण होगा। इस रसीद पर उपार्जन केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर भी किए जाएंगे।
- समर्थन मूल्य पर उपार्जित मूंग-उड़द की एक समान विनिर्दिष्टियां (Specifications) भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित एक समान विनिर्दिष्टियां (Specifications) के अनुरूप किया जाएगा।
- ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द के उपार्जन करने की जिम्मेदारी संबंधित उपार्जन करने वाली सहकारी संस्थाओं की होगी।
- निर्धारित मापदण्ड अनुसार उपार्जन सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संस्थाओं/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपण संघ मर्यादित भोपाल/म.प्र. वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, खाद्य, कृषि, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के मैदानी अमले को ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द की गुणवत्ता के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
- किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द उपार्जन की कीमत एवं समान विनिर्दिष्टियां (Specifications) का व्यापार प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिससे किसानों का ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द विचौलियों द्वारा कम दाम पर खरीदा न जा सके।
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