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MPPSC Exam Rules 2025: 500 से कम आवेदन तो सीधा इंटरव्यू, MPPSC और ESB के नए भर्ती नियम, एक परीक्षा, एक मेरिट लिस्ट

Madhya Pradesh MPPSC ESB Government Exam Rules 2025 Update: मध्यप्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के लिए 'संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम-2025' का खाका तैयार कर लिया है।

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BP Shrivastava
MPPSC Exam Rules 2025

MPPSC Exam Rules 2025

हाइलाइट्स

  • एक संयुक्त परीक्षा से कई भर्तियां
  • कैंडिडेट्स को देना होगा पदों का वरियता क्रम
  • मेरिट और पारदर्शिता पर होगा चयन
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MPPSC Exam Rules 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के लिए 'संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम-2025' का खाका तैयार कर लिया है। इन नए नियमों का सीधा असर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित राज्य सेवा परीक्षा से लेकर समूह- 2, 3, 4 और अन्य सभी सरकारी भर्तियों पर पड़ेगा।

अब कैंडिडेट्स को अलग-अलग पोस्ट के लिए बार-बार आवेदन करने और परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। योग्यता के आधार पर एक ही संयुक्त परीक्षा के जरिए वे कई विभागों और पदों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे। सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी ने इस मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इस पर कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।

MPPSC परीक्षा के नए नियम

1. विभागों को 30 सितंबर तक खाल पदों की जानकारी देना जरूरी

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) अब विभिन्न विभागों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित करने की बजाय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए सभी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक अपने रिक्त पदों की जानकारी आयोग को भेजना जरूरी होगा।

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2. कैंडिडेट को प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी

आवेदन करते समय ही कैंडिडेट को अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों और विभागों के लिए प्राथमिकता तय करनी होगी। अंतिम चयन के बाद मेरिट और प्राथमिकता के क्रम के आधार पर ही पद का आवंटन होगा। यदि कोई कैंडिडेट किसी पद के लिए प्राथमिकता नहीं भरता है, तो मेरिट में ऊपर होने के बावजूद उसके नाम का उस पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

तीन अलग-अलग स्तर पर आयोजित होंगी परीक्षाएं

1. तीन चरणों की परीक्षा (राज्य सेवा)

प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स): यह केवल एक क्वालिफाइंग परीक्षा होगी, जिसका उद्देश्य मुख्य परीक्षा के लिए उकैंडिडेट्स की छंटनी करना है। इसके अंक अंतिम चयन में नहीं जुड़ेंगे। कुल विज्ञापित पदों के 15 गुना उकैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा।

मुख्य परीक्षा (मेन्स): यह वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव) होगी। इसके अंकों के आधार पर उकैंडिडेट साक्षात्कार के लिए चयनित जाएंगे।

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साक्षात्कार (इंटरव्यू): अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा।

एमपीपीएससी 5 परीक्षाएं आयोजित करेगा

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2. दो चरणों की परीक्षा (समूह 2, 3, 4, 5)

इन समूहों के लिए आयोग एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करेगा। अंतिम चयन सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिले कुल अंकों के आधार पर बनेगी।

3. एक चरण की परीक्षा (सीधा इंटरव्यू)

यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यदि किसी भर्ती के लिए 500 से कम आवेदन आते हैं या विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आयोग को यह अधिकार होगा कि वह लिखित परीक्षा आयोजित न करे। ऐसे मामलों में आयोग या तो सभी पात्र उम्मीदवारों का सीधे इंटरव्यू ले सकता है या फिर उनकी शैक्षणिक योग्यता (क्वालिफाइंग एग्जाम) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुला सकता है।

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फाइनल सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के नंबर्स पर होगा।

कर्मचारी चयन मंडल की होंगी 5 लिखित परीक्षाएं

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एग्जाम के हिसाब से विभाग भेजेंगे पदों की जानकारी

ESB, जिसे पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था, अब पांच मुख्य समूहों में संयुक्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। विभागों को अपने रिक्त पद इन्हीं समूहों के अनुसार ESB को भेजने होंगे।

शिक्षक भर्ती परीक्षा रहेगी अलग

सबसे अहम बात यह है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इन संयुक्त परीक्षाओं का हिस्सा नहीं होगी। शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार, पहले पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित की जाएगी। फिर उसमें सफल कैंडिडेट्स के लिए अलग से चयन परीक्षा होगी।

ESB में भी प्राथमिकता का नियम

MPPSC की तरह ही ESB की परीक्षाओं में भी कैंडिडेट्स को पद और विभाग के लिए अपनी प्राथमिकताएं आवेदन पत्र में ही भरनी होंगी। यदि कोई कैंडिडेट एक से अधिक विषय समूहों के लिए योग्य है, तो उसे हर समूह के लिए अलग-अलग प्राथमिकता क्रम देना होगा।

एमपी में आरक्षण की स्थिति

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मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन

MPPSC और ESB की मेरिट और सिलेक्शन लिस्ट बनाने की प्रक्रिया को अब और भी पारदर्शी कर दिया गया है।

चयन सूची बनाने की प्रक्रिया

1. अनारक्षित सूची: सबसे पहले अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

2. आरक्षित वर्ग के मेधावी कैंडिडेट्स: SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट्स, जिन्होंने आयु या अंकों में कोई छूट का फायदा नहीं लिया है। उनके अंक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट-ऑफ से ज्यादा हैं, उन्हें अनारक्षित सूची में ही स्थान दिया जाएगा। इसमें फीस में छूट को फायदा नहीं माना जाएगा।

3. आरक्षित सूची: अनारक्षित सूची बनने के बाद SC, ST, OBC और EWS की अलग-अलग आरक्षित सूचियां तैयार की जाएंगी। जिन कैंडिडेट्स ने किसी भी स्तर पर आरक्षण संबंधी छूट का फायदा लिया है, उनका चयन केवल उनकी संबंधित आरक्षित श्रेणी में ही होगा, भले ही उनके अंक कितने भी अधिक क्यों न हों।

वेटिंग लिस्ट का प्रावधान

मुख्य चयन सूची के अलावा, प्रत्येक वर्ग के कुल पदों के 10% के बराबर एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। यह सूची 9 महीने या उसी पद के लिए अगली भर्ती का विज्ञापन आने तक (जो भी पहले हो) वैध रहेगी। यदि सिलेक्ट कैंडिडेट 6 महीने के भीतर पदभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उन रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट के मेरिट क्रम के अनुसार भरा जाएगा।

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आयु सीमा के लिए नया फॉर्मूला

आयु सीमा को तय करने के लिए भी फॉर्मूला तैयार किया है। आयु का केलकुलेशन भर्ती के विज्ञापन वाले साल के अगले साल की 1 जनवरी से की जाएगी। मान लीजिए यदि कोई विज्ञापन वर्ष 2025 में किसी भी महीने में जारी होता है, तो कैंडिडेट की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएगी। जन्म तिथि का प्रमाण केवल 10वीं क्लास की मार्कशीट ही मानी जाएगी।

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