हाइलाइट्स
-बिजली कर्मी को धमकाने का मामला
-अब तक चौथी बार सुनवाई गई सजा
– एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला
जबलपुर। MP News: पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई को एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उनके समर्थक पुष्पेंद्र सिंह सहित 5 लोगों को तीन-तीन माहीने की सजा हुई है। सजा के साथ इन पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया गया है।
2016 के मामले में हुई सजा
बता दें कि इससे पहले भी पूर्व विधायक रामबाई को अन्य मामलों में सजा सुनाई गई थी। ये चौथी बार है जब उन्हें सजा मिली है। कोर्ट में रामबाई के खिलाफ दलील दी गई की उन्होंने साल 2016 में विधायक रहते हुए समर्थकों के साथ एक बिजलीकर्मी के घर पहुंचकर हंगामा किया था।
ये था पूरा मामला
दरअसल, विधायक रामबाई का एक समर्थक चोरी की बिजली से चक्की चला रहा था। जिसकी शिकायत पर बिजली विभाग के दस्ते ने दबिश देकर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मौके पर तत्कालीन विधायक एवं उनके समर्थक बिजलीकर्मी के घर पहुंच गए थे।
कोर्ट ने दिया दोषी करार
बताया कि उन्होंने अपने वहां बिजली कर्मी से गाली-गलौच की साथ ही उसे धमकाया भी था। इससे बिजली कर्मी व उसका पूरा परिवार दहशत में आ गया। उनकी रिपोर्ट पर कोतवाली, दमोह पुलिस ने विधायक रामबाई व समर्थक पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।
इसी मामले में पुलिस ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चालान पेश किया। बिजलीकर्मी की मां सहित अन्य ने बयान दिए थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई।