/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/MP-Minor-Abortion-Case.webp)
MP Minor Abortion Case
हाइलाइट्स
हाईकोर्ट ने डॉक्टर पूजा गांधी को फटकारा
दिव्यांग पीड़िता के गर्भपात की मंजूरी
खंडवा मेडिकल कॉलेज में होगी अबॉर्शन की प्रोसेस
MP Minor Abortion Case: जबलपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार, 11 नवंबर को एक नाबालिग के गर्भपात कराने के मामले में अनुमति दी है। साथ ही केस के संबंध में इंदौर के एमजीएम अस्पताल की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. पूजा गांधी के ऑनलाइन मीटिंग में नहीं जुड़ने पर फटकार लगाई। यहां बता दें, दिव्यांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के गर्भपात को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात से जुड़े मामले को लेकर चार दिन पहले डॉ. पूजा गांधी को लिंक भेजी गई थी। इसके बावजूद डॉ. पूजा गांधी उसमें शामिल नहीं हुईं। जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही हाई कोर्ट ने खंडवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट बेंच ने सरकार वकील सुमित रघुवंशी को कहा है कि वह इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे जिससे कि पीड़िता का गर्भपात सुनिश्चित हो सके।
दरअसल, खंडवा जिले के पूर्व निमाड़ के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने एक नाबालिग रेप पीड़िता के 30 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट में एक पत्र भेजा था। हाईकोर्ट ने इसे याचिका के रूप में सुना।
रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने के निर्देश
4 दिन पहले हुई सुनवाई में एक किशोरी जो रेप के कारण गर्भवती हुई थी, के गर्भपात से जुड़े मामले में कोर्ट ने कहा कि क्लर्क ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक भेजा था, फिर भी वह सुनवाई में शामिल नहीं हुईं। बेंच ने कहा कि डॉ. पूजा गांधी को सोमवार सुबह 10:30 बजे जरूरी रिकॉर्ड के साथ अदालत में हाजिर होना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में मौजूद डॉक्टर पूजा गांधी से जब जस्टिस विशाल मिश्रा ने पूछा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल क्यों नहीं हुईं?
खबर अपडेट हो रही है...
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें