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हाइलाइट्स
MP के सभी मेडिकल स्टोर्स के लिए आदेश
बिना फार्मासिस्ट के दवाई नहीं बेच सकेंगे
फार्मासिस्ट नहीं होने पर होगी 3 महीने की सजा !
MP Medical Pharmacist: मध्यप्रदेश के सभी मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य होगा। कोई भी मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के दवाइयां नहीं बेच सकेंगे। मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने सभी मेडिकल स्टोर के लिए आदेश जारी किया है।
आदेश
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भोपाल में फार्मासिस्ट के बिना मेडिकल स्टोर चलाना बना अपराध! फार्मासिस्ट न होने पर 3 महीने की सजा तय, नोटिस जारी #BhopalNews#PharmacyRules#Pharmacist#DrugLicense#HealthDepartment#PharmacyCouncilpic.twitter.com/JbBS0nOTtJ
— Bansal News Digital (@BansalNews_) October 9, 2025
फार्मासिस्ट नहीं तो 3 महीने की सजा
मप्र फार्मेसी काउंसिल ने ये साफ किया है कि बिना फार्मासिस्ट के दवाई बेचने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही 3 महीने की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई नहीं बेचने का नियम सख्ती से लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं।
कौन होते हैं फार्मासिस्ट
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फार्मासिस्ट एक ट्रेंड, लाइसेंसधारी हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं जिनका काम दवाइयों की जानकारी, वितरण और मरीजों को सही दवा के उपयोग के बारे में सलाह देना होता है। इन्हें मेडिसिन एक्सपर्ट भी कहा जाता है। इनका काम मरीजों को सही दवा देना होता है। इसके साथ ही सही मात्रा और सही तरीका भी बताते हैं।
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मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का काम
प्रिस्क्रिप्शन की जांच
डॉक्टर के लिखे पर्चे को देखकर ये सुनिश्चित करना कि दी गई दवा और उसकी मात्रा सही है।
दवा देना और समझाना
ग्राहकों को दवा का नाम, समय, मात्रा और लेने का तरीका बताना।
साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी देना
दवा से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना।
रिकॉर्ड रखना
कौनसी दवा कब और कितनी मात्रा में बिकी, उसका रिकॉर्ड रखना (ये कानूनी रूप से जरूरी है)
क्वालिटी और एक्सपायरी की जांच
स्टोर में रखी सभी दवाओं की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट पर नजर रखना।
कस्टमर को सही दवा चुनने में मदद
OTC (Over-the-Counter) यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं जैसे दर्द निवारक, विटामिन आदि के बारे में सुझाव देना।
लव जिहाद केस में फंसे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी खत्म!, 2 तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास
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Indore Congress Anwar Qadri councillor termination Proposal Passed: इंदौर में लव जिहाद केस में आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को बीजेपी पार्षदों के समर्थन से दो तिहाई बहुमत के साथ पारित किया गया। महापौर ने साफ कहा कि निगम में ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया और धरना दिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
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