Madhya Pradesh Medical College EWS Reservation Admission Case: जबलपुर के अथर्व चतुर्वेदी ने निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण के तहत प्रवेश की मांग करते हुए कानूनी लड़ाई शुरू की। उनका कहना था कि इन कॉलेजों में EWS कोटे का कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया।
अथर्व ने अपनी याचिका की पैरवी के लिए किसी वकील को नहीं रखा। उन्होंने खुद ही पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। दोनों ही अदालतों ने उनकी दलीलों और आत्मविश्वास की सराहना की। हाईकोर्ट ने तो उन्हें यहां तक कह दिया था कि उन्हें डॉक्टर की जगह वकील बनना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने अथर्व की दलीलों को अच्छा बताया, लेकिन उनकी प्रवेश की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनकी मांग जायज नहीं है और उन्हें अगले साल इस मुद्दे पर दोबारा याचिका दायर करनी चाहिए। कोर्ट के एक जज ने तो यह भी कहा कि अथर्व बहुत अच्छी बहस करते हैं और यदि वह अपना करियर बदलना चाहें तो उनके पास विकल्प है।
अगस्त में होगी अगली सुनवाई
अथर्व ने अभी हार नहीं मानी है। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि नीट के सभी EWS छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण का अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने इसी मकसद से हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। वह उस आदेश का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 2024 में उन्हीं के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया था। इस मामले की सुनवाई इसी अगस्त में होने वाली है।
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