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हाइलाइट्स
समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए पंजीयन 10 अक्टूबर तक
किसानों के लिए 1255 रजिस्ट्रेशन केन्द्र बने
भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में होगा
MP Kisan Registration 2025: मध्यप्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान, ज्वार और बाजरा की खरीद समर्थन मूल्य (Support Price) पर की जाएगी। इसके लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 सितम्बर से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 10 अक्टूबर तय की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से कहा है कि सभी किसान समय पर रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत[/caption]
कहां कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाया है। पूरे प्रदेश में 1255 रजिस्ट्रेशन केन्द्र बनाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क रूप से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा किसान एमपी किसान एप (MP Kisan App) से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध
रजिस्ट्रेशन की सशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क (MP Online Kiosk), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), लोक सेवा केन्द्र और निजी साइबर कैफे अधिकृत किए गए हैं। यहां प्रति रजिस्ट्रेशन 50 रुपए से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय किसानों को अपनी भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
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वहीं सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों का रजिस्ट्रेशन केवल सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित रजिस्ट्रेशन केन्द्रों पर ही किया जाएगा। इस श्रेणी के सभी किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
आधार लिंक बैंक खाते में होगा भुगतान
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीदी गई उपज का भुगतान किसानों को सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। यदि किसी कारण से भुगतान में समस्या आती है तो किसान के रजिस्ट्रेशन में दर्ज अन्य बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। किसानों को रजिस्ट्रेशन के समय बैंक खाता नंबर और IFSC कोड देना होगा। निष्क्रिय बैंक खाते, संयुक्त खाते और फिनो, एयरटेल या पेटीएम बैंक खाते मान्य नहीं होंगे।
आधार वेरिफिकेशन रहेगा जरूरी
रजिस्ट्रेशन कराने और उपज बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। यह वेरिफिकेशन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP या बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए होगा। किसान का रजिस्ट्रेशन तभी मान्य होगा जब भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम पूरी तरह से मेल खाएंगे। नाम में विसंगति की स्थिति में सत्यापन तहसील कार्यालय से कराना होगा।
किसानों को दी जाएगी जानकारी
मंत्री राजपूत ने कहा कि जिन किसानों के मोबाइल नंबर विभाग के पास उपलब्ध हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन की जानकारी SMS से दी जाएगी। इसके अलावा गांवों में ढोल पिटवाकर और ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर नोटिस लगाकर भी किसानों को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख की जानकारी दी जाएगी। समिति और मंडी स्तर पर बैनर लगाकर भी किसानों को जागरूक किया जाएगा।
Van Vihar Bhopal: आज से वन विहार ‘नो व्हीकल जोन’, अब टूरिस्ट करेंगे ई-कार्ट और साइकिल से सफर, जानें कितना लगेगा किराया
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