MP Kisan Jalkar Mafi Yojana 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने नहरों से सिंचाई करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 84.17 करोड़ रुपये की जलकर पेनाल्टी और ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 31 मार्च 2026 तक अपनी पूरी मूल बकाया जलकर राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।
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क्या है योजना का उद्देश्य?
किसानों को जलकर पेनाल्टी और ब्याज से राहत देकर उन्हें समय पर जलकर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे सरकार को भी जल संसाधन विभाग के माध्यम से राजस्व की बेहतर वसूली हो सकेगी।
कुल बकाया और माफ की जाने वाली राशि की स्थिति (31 मार्च 2025 तक)
विवरण | राशि (₹ करोड़ में) |
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कुल बकाया जलकर | ₹ 647.67 करोड़ |
मूल जलकर राशि | ₹ 563.29 करोड़ |
ब्याज और पेनाल्टी | ₹ 84.17 करोड़ |
पिछले 3 साल में जलकर से सरकार की आमदनी
वित्तीय वर्ष | आमदनी (₹ करोड़ में) |
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2022-23 | ₹ 45.58 करोड़ |
2023-24 | ₹ 36.98 करोड़ |
2024-25 | ₹ 35.43 करोड़ |
किसे मिलेगा लाभ?
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मध्यप्रदेश के 35 लाख किसान जो नहरों से सिंचाई के लिए पानी लेते हैं।
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जिन्हें जल संसाधन विभाग द्वारा जलकर भुगतान का नोटिस मिला है।
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जो 31 मार्च 2026 तक पूरी मूल राशि एकमुश्त जमा करेंगे।
योजना की शर्तें क्या हैं?
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केवल एकमुश्त भुगतान करने वाले किसानों को मिलेगा छूट का लाभ।
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किस्तों में भुगतान करने पर ब्याज और पेनाल्टी माफ नहीं होगी।
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यह छूट 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
इंजीनियर इन चीफ विनोद देवड़ा का बयान
जल संसाधन विभाग के ईएनसी विनोद देवड़ा ने कहा हर साल मार्च तक किसानों को जलकर जमा करना होता है। मार्च से जून तक 3 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। इसके बाद बकाया पर 13% सालाना ब्याज लग जाता है। अब जो किसान समय पर पूरी राशि एकमुश्त भर देंगे, उन्हें पेनाल्टी और ब्याज से छूट मिलेगी। इससे करीब 35 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा।
इस योजना से सरकार को कैसे होगा फायदा?
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किसानों को राहत मिलेगी, जिससे वे अधिक उत्साह से जलकर जमा करेंगे।
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सरकार को मूल राशि की वसूली सुनिश्चित होगी।
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पेनाल्टी छोड़ने के बावजूद राजस्व में बढ़ोतरी होगी।