MP Jabalpur News: मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामलें में दो आई.ए.एस अधिकारियों (IAS Officers) को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर छतरपुर अमर बहादुर सिंह को दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये सजा सुनाई है।
7 दिन की कैद और 50 हज़ार जुर्माना
बता दें, सजा के तहत दोनों अधिकारियों (शीलेंद्र सिंह और अमर बहादुर सिंह) को 7 दिन की कैद और 50 हज़ार जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही उन्हें कोर्ट रूम से सीधे जेल भेजने के निर्देश दिए गए। जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने इन दोनों आईएएस अधिकारियों को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया।
जानिए पूरा मामला
पूरा मामला ज़िला समन्वयक रचना द्विवेदी के नियम विरुद्ध स्थानांतरण का है। उनके स्थानांतरण आदेश के बाद सेवा बर्ख़ास्तगी कर दी गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद भी दोनों अधिकारियों ने अदालत का आदेश नहीं माना था, जिसे अवमानना मानते हुए आज उन्हें ये सजा सुनाई गई है।
बता दें कि वर्तमान में शीलेंद्र सिंह भोपाल में सामाजिक न्याय विभाग में उपसचिव के पद पर हैं और अमर बहादुर सिंह के पास जबलपुर संभाग के एडिशनल कमिश्नर की कमान है। इतनी बड़े रैंक के अधिकारियों को जेल भेजने का ये मामला अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है।
ये भी पढ़ें:
MP Elections 2023: विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 पर CM शिवराज सिंह चौहान ने कही यह बात
Chhattisgarh News: ग्रामीणों ने विधायक को रोककर जताया विरोध, यहां पढ़ें छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरें
CG Elections 2023: पाटन विधानसभा पर रहेगी सबकी नजर, चाचा-भतीजा में देखने को मिलेगी टक्कर
MP Jabalpur News, Jabalpur News, IAS Officers, jabalpur HighCourt, एमपी जबलपुर समाचार, जबलपुर समाचार, आईएएस अधिकारी, जबलपुर उच्च न्यायालय