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आर्मी अफसर की गर्लफ्रेंड से गैंगरेप के 5 दोषियों को उम्रकैद: महू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 महीने में सुनाया फैसला

Mhow Gang Rape Case: इंदौर के महू में 6 महीने पहले हुए सनसनीखेज गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। महू में आर्मी अफसर की गर्लफ्रेंड से दोषियों ने रेप की वारदात की थी।

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BP Shrivastava
Mhow Gang Rape Case

Mhow Gang Rape Case: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की महू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को एक बड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने करीब 6 महीने पहले जाम गेट पर हुए गैंगरेप और आर्मी के ट्रेनी ऑफिसरों से मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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दोष सिद्ध करने 32 की हुई गवाही

विशेष लोक अभियोजक संध्या उईके ने बताया कि आरोपियों के दोष सिद्ध करने के लिए 32 लोगों की गवाही और डीएनए रिपोर्ट अहम आधार बने। पूरे मामले में कुल छह आरोपी थे, लेकिन एक आरोपी नाबालिग है। उसके खिलाफ बाल अदालत में केस चल रहा है।

इन आरोपियों को हुई सजा

  • अनिल (27) पिता मदन बारोर, निवासी गौड़कुआ, खुर्दा खुर्दी
  • पवन (23) पिता लाल बंसूनिया, निवासी गौड़कुआ, खुर्दा खुर्दी
  • रितेश (25) पिता देवेश भाभर, निवासी बिलामी
  • रोहित (23) पिता ज्ञान सिंह गिरवाल, निवासी नंदगांव
  • सचिन (25) पिता राधेश्याम मकवाना, निवासी चैनपु

जाम गेट पर हुई थी गैंगरेप की वारदात

सोमवार, 24 मार्च 2025 को महू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जिस घटना को लेकर फैसला सुनाया है, वह 11 सितंबर 2024 को रात करीब ढाई से 3 बजे के बीच हुई थी। घटनाक्रम के अनुसार बड़गोंदा थाना क्षेत्र के जाम गेट के पास आर्मी फायरिंग रेंज में दो ट्रेनी ऑफिसर अपनी महिला मित्रों के साथ घूमने आए थे। तभी 6 आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की थी। आरोपियों ने एक ट्रेनी ऑफिसर और एक महिला मित्र को 10 लाख रुपए लेकर आने घटना स्थल से भगा दिया था। इसके बाद अनिल और रितेश नाम के आरोपी ने महिला के साथ गैंगरेप किया था।

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वारदात के बाद फरार हो गए थे आरोपी

आर्मी अफसर ने घाट से ऊपर आकर अपने कमांडेंट को सूचना दी। आर्मी ने महू पुलिस और ग्रामीण एसपी को वारदात की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। पुलिस ने घायल आर्मी अफसर और उनकी दोनों गर्लफ्रेंड्स को घटना स्थल से लेकर अस्पताल में भर्ती कराया था।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 महीने में सुनाई सजा

घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्णय लिया। पुलिस ने एक महीने में ही जांच पूरी कर 12 अक्टूबर को कोर्ट में चालान पेश किया। 26 अक्टूबर से अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश करने शुरू किए। करीब छह महीने तक चली सुनवाई के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रविशंकर दोहरे ने पांच आरोपियों को सोमवार, 24 मार्च 2025 को उम्रकैद की सजा सुनाई।

महू गैंगरेप कांड: टाइम लाइन

  • 10 सितंबर 2024: रात 11 बजे आर्मी के ट्रेनी ऑफिसर दो महिला मित्रों के साथ आमगेट पार्टी करने पहुंचे थे। आधा घंटे बाद मुख्य आरोपी अनिल गांव में शराब की सप्लाई कर लौट रहा था। इसके बाद अनिल ने अपने दोस्तों को कॉल कर आमगेट बुलाया। उसके 5 साथी लाठी-डंडी के साथ जामगेट पहुंचे और देर रात सभी ने दोनों ट्रेनी अफसरों के साथ बुरी तरह मारपीट की। सूचना के बाद सुबह पांच बजे पुलिस और आर्मी के लोग घटना स्थल पहुंचे, लेकिन इससे पहले आरोपी फरार हो गए।
  • 11 सितंबर 2024: शाम 3.55 बजे, आर्मी अफसर कौशल सिंह पाल की शिकायत पर डकैती, गैंगरेप, बंधक बनाने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज।
  • 12 सितंबर 2024: मुख्य आरोपी अनिल, फिर पवन और शाम को रितेश की गिरफ्तारी। बड़गौदा पुलिस ने अनिल और रितेश को चार दिन की रिमांड पर लिया। फरार रोहित, सचिन और संदीप पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। बड़गौदा के पुराने थाने में आर्मी के आक्रोशित जवानों ने पहुंच कर तोड़फोड़ की।
  • 14 सितंबर 2024: फरार आरोपी रोहित, सचिन और संदीप को एक सरपंच की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन तीनों को भी दो दिन की रिमांड पर लिया।
  • 15 सितंबर 2024: पुलिस ने आरोपियों को घटनास्थल ले जाकर वारदात का रिक्रिएशन कराया
  • 16 सितंबर 2024: सभी 6 अरोपियों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया
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इन धाराओं में केस दर्ज हुआ

  • 310-2 : डकैती करना।
  • 126-2 : जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।
  • 308-2 : जबरन वसूली (Extortion), डराकर या धमकाकर संपत्ति, पैसे या दस्तावेज हथियाना।
  • 70-1: महिला से गैंगरेप।
  • 296: अश्लील कृत्य या अश्लील इशारे करना।
  • 115-2 : मारपीट करना, चोट पहुंचाना।
  • 351-2 : धमकी देना।

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