हाइलाइट्स
- इंदौर में वकीलों का हंगामा
- वकीलों ने हाईकोर्ट चौराहे पर किया चक्काजाम
- पांच पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड
Indore News: मध्यप्रदेश के इंदौर में दो वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद वकीलों ने हंगामा कर दिया। बड़ी संख्या में वकील सड़कों पर उतर आए और परदेशीपुरा थाने का घेराव कर दिया। इसके बाद वकीलों ने हाईकोर्ट चौराहे पर चक्काजाम कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसकी वकीलों से बहस हो गई। इसी दौरान वकीलों ने टीआई जितेंद्र यादव के साथ मारपीट करते हुए उनकी वर्दी पकड़कर सड़क पर घसीट दिया। वकीलों का आरोप है कि टीआई शराब के नशे में थे।
इधर, पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले में पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए वकीलों के प्रदर्शन स्थल पर तुकोगंज समेत तीन थाने का पुलिस बल मौजूद है। इसी बीच वकीलों की मांग थी कि पुलिसकर्मियों ने भी साथी वकीलों से मारपीट की। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने शुरुआती जांच के बाद पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद वकीलों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया।
इंदौर में FIR होने के खिलाफ चक्काजाम करते वकील।वकीलों में खिलाफ FIR के विरोध में वकील हाईकोर्ट चौराहे पर चक्काजाम कर रहे थे, इसी दौरान वकीलों ने TI तुकोगंज जितेन यादव के साथ की खींचतान कर दी। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव की वर्दी पकड़ खींचते हुए घसीटा। भीड़ से बचकर निकलते TI का पीछा कर दौड़कर सड़क पर गिरा दिया। वकीलों ने टीआई पर शराब पीकर मौके पर पहुंचने का लगाया।
हाईकोर्ट के वकील बोले- पुलिसकर्मियों पर हो FIR
हाईकोर्ट के वकील अपूर्व जैन ने बताया कि हमने डीसीपी से कहा कि पुलिसकर्मियों ने भी हमारे साथ मारपीट की है। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर सोमवार तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो हम फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे।
ये है पूरा मामला
ये पूरा मामला होली के दिन का है। जब कुलकर्णी का भट्टा का रहने वाला राजू उर्फ कालू गौड़ एक्टिवा से मंदिर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में रंग खेल रहे दो बच्चों ने उस पर रंग उड़ा दिया उसने बच्चों को रंग उड़ाने से रोका तो अरविंद जैन नाम का शख्स वहां पहुंच गया और विवाद हो गया। इसके अरविंद जैन के दोनों लड़के अपूर्व और अर्पित भी वहां पहुंच गए और मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच पुलिसकर्मियों ने राजू की पिटाई कर रहे लोगों पर डंडे बरसा दिए। इसके बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है। वकीलों ने शनिवार को पहले थाने का घेराव किया और फिर हाईकोर्ट चौराहे पर चक्काजाम किया।
पीड़ित ने वकील और उसके बेटों की थाने में की थी शिकायत
आवेदन प्रार्थी राजू उर्फ कालू गौड़ (50) ने परदेशीपुरा थाने में शिकायत की है। इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी कराई गई। इसमें राजू गौड़ के बाएं हाथ की अंगुली में फ्रैक्चर हुआ है। इस पर आरोपी वकील अरविंद जैन और उनके बेटे अर्पित और अपूर्व के खिलाफ 127(1), 115(2), 117(2) वन अन्य धारा में केस दर्ज किया गया। राजू ने बताया कि वह 14 मार्च होली के दिन सुबह 10.50 बजे एक्टिवा से जा रहा था तभी उस्ताद चौराहा से सफेद मंदिर के बीच जैन मंदिर के पास अरविंद जैन का मकान पड़ता है। वहां दो बच्चे रंग खेल रहे थे, उन्होंने मेरे ऊपर कलर पाउडर उड़ाया, जो मेरी आंख में लगने से मैंने एक्टिवा रोककर उन्हें बोला कि देखकर होली खेलो। तभी अरविंद जैन मेरे पास आया और बच्चों को समझाने की जगह मुझे ही उलटा-सीधा बोलने लगे। इसी बीच उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी बुला लिया और तीनों ने मुझे पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। जान से खत्म करने की धमकी दी। समय पर पुलिस आने से मैं बच गया।
वकील अरविंद जैन ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप
बाद में पुलिस अरविंद जैन को थाने ले गई। इस मामले में अरविंद जैन का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, पुलिस पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि हमारी कार्रवाई पूरी तरह सही है और घटना का सीसीटीवी है, मेडिकल रिपोर्ट है। इस आधार पर संबंधितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी बात को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच में विवाद हो गया है।
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जैन पिता-पुत्रों पर पहले भी कई केस
पुलिस के रिकार्ड के अनुसार अरविंद जैन पिता और पुत्र पर यह पहला केस नहीं है। उनके खिलाफ पहले भी आपराधिक रिकार्ड सामने आए हैं। अरविंद जैन पर एमजी रोड थाने पर अपराध क्रमांक 229/18, 359/19, परदेशीपुरा में 670/2008 और आष्टा जिला सीहोर में 123/24 में केस दर्ज है। इसमें मारपीट, जान से मारने की धमकी जैसी धाराएं हैं। अपूर्व जैन भी अपराध क्रमांक 229/18, 359/2019 में आरोपी है। साथ ही उन पर परदेशीपुरा थाने में 159/2015 केस दर्ज हैं। वहीं अर्पित जैन के खिलाफ भी आष्टा जिला सीहोर में अपराध क्रमांक 123/2004 केस और एमजी रोड पर 359/2019 केस दर्ज हुआ है।
Indore News: सड़क हादसे में पति की मौत, गर्भवती पत्नी के पक्ष में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बीमा कंपनी देगी 25 लाख रुपए
Indore District Court Order: इंदौर जिला कोर्ट ने एक रोड एक्सीडेंट के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक और घायलों के परिवारों को बीमा कंपनी और ट्रक मालिक को हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, 17 मार्च 2020 को इंदौर-खंडवा रोड पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी। इस हादसे में महू निवासी निर्मल उर्फ गुड्डा, राज सोलंकी, रोहित सोलंकी और राहुल सोलंकी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के दौरान निर्मल और राज की मौत हो गई, जबकि रोहित और राहुल का इलाज जारी रहा। बताया गया कि चारों व्यक्ति काम पर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...