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Indore News: मां ने प्रेमी के साथ मिलकर किया बेटा का खतना, कोर्ट में जा पहुंचा मामला, जज ने सुनाया ये फैसला

MP Indore Hindu Muslim Forced Conversion Case Verdict Update; इंदौर कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन और खतना करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 8 साल के बच्चे की मां सहित तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई

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Bansal news
Indore News: मां ने प्रेमी के साथ मिलकर किया बेटा का खतना, कोर्ट में जा पहुंचा मामला, जज ने सुनाया ये फैसला

Indore News: इंदौर कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन और खतना करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 8 साल के बच्चे की मां सहित तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। सभी आरोपियों को धारा 467 और 471 के तहत 10-10 साल का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 5 धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना और धारा 420 व 468 के तहत 5-5 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया हैं ।

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क्या था मामला

मामला 2023 का हैं जहाँ बच्चे की माँ और तीन आरोपियों ने एक 8 साल के मासूम बच्चे का जबरन धर्म परिवर्तन करते हुए उसका खतना कर दिया था।जिसकी शिकायत राजस्थान में बाड़मेर निवासी व्यापारी महेश नाहटा ने इंदौर के खजराना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

बच्चे की पिता ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी प्रार्थना शिवहरे और उसके बॉय फ्रेंड इलियास अहमद निवासी इंदौर और अन्य तीन आरोपियों ने जबरदस्ती बच्चे का धर्म परिवर्तन करवाया। पुलिस ने माँ समेत तीन आरोपियों को गिरफतार किया था और ये मामला कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।

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धर्म परिवर्तन के लिए 5 लाख रुपये की मांग

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महेश के अनुसार, जब उन्होंने बेटे को वापस लेने की कोशिश की, तो इलियास ने उनसे 5 लाख रुपये की मांग की। महेश ने 1.5 लाख रुपये देने की बात कही, लेकिन बाद में इलियास ने कोई संपर्क नहीं किया। इसके बाद उन्होंने शाजापुर कोर्ट में बेटे की कस्टडी और पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी दी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही बच्चे को पिता के हवाले करने का आदेश दिया था।

पीएफआई से जुड़े थे आरोपी, साजिश में कई लोग शामिल

महेश ने आरोप लगाया कि इलियास और उसके परिवार के अन्य सदस्य पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े हुए हैं और हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन में शामिल हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इलियास के रिश्तेदार सरफराज और सईद हाफिज अहमद पहले भी इसी तरह के मामलों में जेल जा चुके हैं।

पुलिस ने सख्ती दिखाई, कोर्ट ने सुनाई सजा

इंदौर पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और ठोस सबूत पेश किए। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई।

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