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MP Honorarium Will Now Be Doubled : प्रदेशभर के महापौर, निकाय अध्यक्षों व पार्षदों का मानदेय अब दोगुना होगा

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Bansal News
MP Honorarium Will Now Be Doubled : प्रदेशभर के महापौर, निकाय अध्यक्षों व पार्षदों का मानदेय अब दोगुना होगा

भोपाल। मध्यप्रदेश के महापौरों, निकायों के अध्यक्षों और पार्षदों का मानदेय अब दोगुना किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नगरीय निकायों में चुने गए प्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन की है। वहीं इस दौरान सीएम ने सोमवार को कार्यक्रम में प्रतिनिधियों से कहा है कि कभी निराश मत होना, उत्साह से भरे रहना, हर परिस्थिति में हल निकालते रहना।
उन्होंने मंत्र दिया कि-
पांव में चक्कर- वार्ड का भ्रमण करते रहना
मुंह में शक्कर- हमेशा मीठा बोलना
सीने में आग- अपने वार्ड को सबसे अच्छा बनाऊंगा
माथे पर बर्फ- हमेशा माथे को ठंडा रखना
सीएम ने कहा है कि इस बार शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर मध्यप्रदेश नंबर-1 आया है। इसके लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम को बधाई देता हूं।

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बता दें कि इससे पहले सीएम ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, भोपाल में आयोजित नगरीय निकायों के नव-निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सह-सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन एवं दीप प्रज्जवलन कर किया। सीएम ने कहा कि मैं सभी चुने हुए जनप्रतिनियों को बधाई देता हूं। आप सभी जनता की सेवा करते हुए ऐसा स्थान बनाएं कि वह अपने पलक-पांवड़े में आपको बिठा ले और आप अपने शहर और प्रदेश के विकास के लिए लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। पूरे दिन और सप्ताह की आप समय सारणी बनाएं। निश्चित समय सीमा में लोगों को सुविधाएं मिल जाएं, कौन सी सुविधा कितने दिन में मिल जाए, कैसे मिल जाए, इसकी पूरी जानकारी हो।

कार्यक्रम की मुख्य बातें और घोषणाएं -

- 14 शहरों में रोप-वे बना रहे हैं। जैसे उज्जैन में स्टेशन से उतरेंगे और सीधे महाकाल पहुंचेंगे। कई जगह फ्लाईओवर बनाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। दीनदयाल रसोई भी मैं हर शहर में शुरू करना चाहता हूं।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक योजना बनाई है। सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए हम 5 साल में ₹4900 करोड़ खर्च करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंचना के तहत ₹5 हजार करोड़ के काम किए जाएंगे
- सफाई कर्मचारियों के लिए मृत्यु बीमा राशि ₹2 लाख से बढ़ा कर हम ₹5 लाख करने की व्यवस्था करेंगे। नगरीय निकाय के कार्यालय भवन जहां नहीं हैं, वहां ₹1-1 करोड़ की राशि कार्यालय भवन के निर्माण के लिए दी जाएगी।
- सीएम ने कहा कि एक कानून हमने बनाया है। पब्लिक सर्विस डिलेवरी गारंटी एक्ट। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जो अधिकारी निश्चित समय में अनुमति नहीं देगा, उसके खिलाफ जुर्माना हर दिन लगता जाएगा, जो हर्जाने के रूप में उसे मिलेगा, जिसका काम देरी से हो रहा है।
- पहले बिल्डिंग परमिशन 30 दिन में मिलती थी, अब 15 दिन में मिलती है।
- सीएम ने कहा कि हम एक फैसला कर रहे हैं। 31 दिसम्बर 2020 तक शहरों में जो गरीब जहां रह रहा है, उसका पट्टा उसे दे दिया जाएगा। यही हम गांव में भी करेंगे। नई अवैध कॉलोनी कोई बिल्डर काटे तो उसे जेल भेज दो, लेकिन पुरानी जहां घर बनाकर लोग रह रहे हैं उसे वैध बना दो। सरल नियम प्रक्रिया बनाकर उन्हें वैध बनाने का काम करेंगे।
- रैन बसेरा की व्यवस्था भी करना है। सर्दी के दिन हैं अफसर भी इस बात का ध्यान रखें। मुख्य नगर पालिका के कई जगह रिक्त पद हैं, इसलिए हम पदोन्नति भी करेंगे और नए सीएमओ की भर्ती भी करेंगे। निर्माण के लिए दी जाएगी।

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