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हाइलाइट्स
उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 से जुड़ा है मामला
फरवरी में आ गया रिजल्ट पर शुरु नहीं हुई प्रक्रिया
दो सही सवालों को भी डिलीट करने का है विवाद
MP Teacher Recruitment Issue: मध्यप्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती (MP Higher Secondary Teacher Bharti) रिजल्ट जारी हुए तीन महीने का समय बीत चुका है, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया अब तक शुरु नहीं हो पाई है।
उम्मीदवार पदवृद्धि की तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें नया पेंच परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर है।
जब तक इस सवाल के जवाब से संबंधित कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया पर पेंच फसा (MP Teacher Recruitment Issue) रहेगा।
11 प्रश्न डिलीट कर टोटल मार्क्स 89 किए
कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश (MPESB) द्वारा उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 (MP Higher Secondary Teacher Recruitment 2023) में परीक्षा के बाद आपत्तियों बुलाई गई जिनका निराकरण सितम्बर माह में कर फरवरी 2024 रिजल्ट जारी किया।
जिसमें इतिहास विषय में 100 अंको के प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न डिलीट कर दिए गये और टोटल मार्क्स 89 कर दिए। उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया।
एमपी हाईकोर्ट पहुंचा मामला
याचिकाकर्ता का आरोप है कि डिलीट किये गए 11 प्रश्नों में दो सही थे। याचिकाकर्ता द्वारा सही प्रश्न क्रमांक 42 व 60 पर आपत्ति दर्ज कराई गई।
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जिन्हें कर्मचारी चयन बोर्ड (MP Employees Selection Board) द्वारा प्रश्न की संरचना गलत बता कर डिलीट कर दिया गया। इसके बाद मामला एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) पहुंचा।
इन सवालों को लेकर है विवाद
प्रश्न 42: विश्व प्रभुत्व में आने से पहले मंगोल किस क्षेत्र के निवासी थे? सही उत्तर: विकल्प (D) स्टेपी (मैदान)
प्रश्न 60: किस नदी की देवी को "आइसिस" नाम दिया था? सही उत्तर: विकल्प (A) नील
प्रश्नों के डिलीट होने से वेटिंग में आया उम्मीदवार
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरज तिवारी व अभिषेक दिलराज ने बताया कि याचिकाकर्ता को 78.65 अंक प्राप्त हुए हैं। वह थर्ड वेटिंग में हैं।
दो सही प्रश्न डिलीट होने से यह स्थिति हैं उसके समान अंक वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है।
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यदि इन प्रश्नों को शामिल किया जाता है तो याचिकाकर्ता का सलेक्शन हो जाएगा।
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सरकारी वकील ने ये दिया तर्क
शासकीय अधिवक्ता ने हिंदी और इंग्लिश में भावार्थ में भिन्नता के कारण प्रश्नों को डिलीट होना बताया।
वहीं याचिककर्ता की ओर से पैरेवी कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि सही प्रश्नों की पुस्तकों का अवलोकन कराया गया जिसमें प्रश्न की संरचना व उत्तर दोनो सही थे।
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एक्सपर्ट कमेटी करेगी निराकरण
हाईकोर्ट जबलपुर की जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने सभी नियुक्ति को इस याचिका क्र. 12556/24 के अंतिम निर्णय के आधीन करते हुए एक्सपर्ट कमेटी से पुनः इन प्रश्नों का निराकरण करने का निर्देश (High Court Direction) दिया। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को है।
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